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केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- 6 महीने के लिेए 2 करोड़ तक के कर्ज के ब्याज पर ब्याज माफ होगा

बैंक से कर्ज लेने वाले आम लोगों और छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान घोषित किए गए किस्त स्थगन के तहत 2 करोड़ रुपये तक के कर्ज के ब्याज पर ब्याज 6 महीने के लिए नहीं लिया जाएगा।

बैंक से कर्ज लेने वाले आम लोगों और छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए केंद्र ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान घोषित किए गए किस्त स्थगन के तहत 2 करोड़ रुपये तक के कर्ज के ब्याज पर ब्याज 6 महीने के लिए नहीं लिया जाएगा। केंद्र ने कहा कि इस संबंध में सरकार अनुदान जारी करने के लिए संसद से उचित अधिकार मांगेगी। 
यह अनुदान सरकार द्वारा पहले घोषित किए गए गरीब कल्याण और आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत एमएसएमई को दिए गए 3.7 लाख करोड़ रुपये और आवास ऋण के लिए दिए गए 70,0000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त होगा। भारत सरकार की तरफ से वित्त मंत्रालय द्वारा दिए गए एक हलफनामे में कहा गया है कि किस्त स्थगन की अवधि के दौरान ब्याज पर ब्याज के संबंध में खास श्रेणियों में सभी कर्जदारों को राहत मिलेगी, चाहें उन्होंने किस्त स्थगन का लाभ उठाया हो या नहीं।
हलफनामे में कहा गया है कि इसलिए, सरकार ने फैसला किया है कि 6 महीने की किस्त स्थगन अवधि के दौरान चक्रवृद्धि ब्याज की माफी कर्जदारों की सबसे कमजोर श्रेणी तक सीमित होगी। कर्जदारों की इस श्रेणी के तहत 2 करोड़ रुपये तक के एमएमएमई ऋण और व्यक्तिगत ऋण पर ब्याज माफ किया जाएगा।’’सरकार ने ऋणों को आठ श्रेणियों में बांटा है, जिनमें एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग), शिक्षा, आवास, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं, क्रेडिट कार्ड बकाया, ऑटो ऋण, व्यक्तिगत ऋण और उपभोग आधारित ऋण शामिल है। 

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