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केंद्र सरकार लोकसभा में पेश करेगी ‘नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक 2022’

कानून मंत्री किरेन रिजुजू नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र अधिनियम, 2019 में संशोधन के लिए विधेयक को विचार के लिए पेश करेंगे।

कानून मंत्री किरेन रिजुजू नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र अधिनियम, 2019 में संशोधन के लिए विधेयक को विचार के लिए पेश करेंगे। अधिनियम नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र की स्थापना के लिए प्रावधान प्रदान करता है और इसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में नामित करता है।
सुलह के संचालन को सुविधाजनक बनाने का प्रयास 
मध्यस्थता केंद्र वैकल्पिक विवाद समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की जगह लेता है। अधिनियम कहता है कि मध्यस्थता केंद्र अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मध्यस्थता और सुलह के संचालन को सुविधाजनक बनाने का प्रयास करेगा।
विधेयक में वैकल्पिक विवाद समाधान के अन्य रूपों के संचालन को शामिल करने का प्रावधान है। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा विनियमों के माध्यम से मध्यस्थता और वैकल्पिक विवाद समाधान के अन्य रूपों के संचालन के तरीके को निर्दिष्ट किया जाएगा।
बिल समयावधि को बढ़ाकर पांच साल करेगा 
अधिनियम केंद्र सरकार को अधिनियम के लागू होने की तारीख से दो साल तक अधिनियम को लागू करने में किसी भी कठिनाई को दूर करने की अनुमति देता है। बिल इस समयावधि को बढ़ाकर पांच साल करता है। सदन एक विधेयक पर भी चर्चा करेगा जो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 में संशोधन करता है और इस पर भी विचार किया जाएगा।

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