सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को सीबीआई द्वारा दर्ज आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में निचली अदलत के गैर जमानती वारंट, हिरासत संबंधी आदेशों के खिलाफ दायर अपनी याचिका गुरुवार को वापस लेने की अनुमति दे दी।
न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने चिदंबरम की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी के यह कहने के बाद याचिका वापस लेने की अनुमति दी कि ‘‘हमने याचिका बिना शर्त वापस लेने का निर्णय किया है।’’
इसके बाद चिदंबरम ने सीबीआई द्वारा दर्ज आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में निचली अदालत के गैर जमानती वारंट, हिरासत संबंधी आदेशों के खिलाफ अपनी याचिका वापस ले ली। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम को अग्रिम जमानत देने से इंकार करने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के 20 अगस्त के फैसले को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता की अपील खारिज करते हुए कहा कि आर्थिक अपराध के मामलों में अलग तरीके से निबटना होगा क्योंकि यह देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं।