पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के वकील ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में तीन तारीखों पर उनके मुवक्किल से की गई पूछताछ का लिखित ब्यौरा उपलब्ध कराने की मांग की।
न्यायमूर्ति आर. भानुमति और न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना की पीठ धन शोधन मामले में चिदंबरम की अग्रिम जमानत रद्द करने के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रही है। चिदंबरम का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि आरोपी की हिरासत मांगने के लिए प्रवर्तन निदेशालय अचानक ही और पीछे से ‘‘पीछे से’’ कोर्ट को नहीं दे सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने निदेशालय द्वारा दर्ज आईएनएक्स मीडिया धन शोधन मामले में चिदंबरम को गिरफ्तारी से दी गई अंतारिम राहत मंगलवार तक के लिए बढ़ा दी थी। जानकारी के लिए बता दें कि मामले में पद का दुरुपयोग करने को लेकर सीबीआई और ईडी ने पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चिदंबरम पर शिकंजा है।
कांग्रेस ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, पूछा- क्या 1.76 लाख करोड़ का इस्तेमाल BJP के पूंजीपति मित्रों को बचाने में होगा
सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उन्हें 26 अगस्त तक हिरासत में भेजे गए और सोमवार को सुनवाई के दौरान फिर उनकी हिरासत को 30 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है।