एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को एयरसेल-मैक्सिस सौदा मामले में पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति की अंतरिम संरक्षण अवधि 25 मार्च तक बढ़ा दी।
अदालत ने एक महीने के भीतर दोनों की अंतरिम संरक्षण अवधि दो बार बढ़ाई है। अदालत ने 18 फरवरी को ऐसा ही आदेश जारी कर संरक्षण अवधि 8 मार्च तक बढ़ा दी थी।
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केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) यह जांच कर रही है कि कार्ति चिदंबरम ने वर्ष 2006 में एयरसेल-मैक्सिस सौदे की अनुमति विदेश निवेश प्रोत्साहन बोर्ड से कैसे हासिल की। उस अवधि में उनके पिता केंद्रीय वित्तमंत्री थे।
ईडी ने 25 अक्टूबर, 2018 को एक आरोपपत्र दाखिल किया था, जिसमें चिदंबरम और कुछ अन्य लोगों के नाम थे। उसी साल जुलाई की शुरुआत में सीबीआई ने इसी मामले में अन्य 18 लोगों के खिलाफ एक और आरोपपत्र दाखिल किया था।