स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इस मुद्दे पर राज्य सरकारों को रिपोर्ट देने के लिए तीन हफ्ते का वक्त दिया है। साथ ही, कोर्ट ने SG को कोर्ट की मदद करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को भी रेयान के छात्र के पिता की अर्जी के साथ जोड़ा है।
#FLASH Safety of school children: Supreme Court issues notice to the Centre and all states and asked them to file a reply within 3 weeks. pic.twitter.com/TDKbaf4sYD
— ANI (@ANI) September 15, 2017
दरअसल, वकील आभा शर्मा व अन्य वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस याचिका में कहा गया है कि रेयान स्कूल की घटना के बाद से देश भर के अभिभावकों में डर का माहौल है। बच्चों की सुरक्षा के लिए जो पॉलिसी तैयार की गई है ज्यादातर स्कूल उसका पालन नहीं करते।
इसमें आगे कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी कर इन गाइडलाइन का सही तरह से पालन करने को कहे। इसके अलावा देश भर में बच्चो की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त गाइडलाइन बनाई जाए। याचिका में ये भी कहा गया है कि जो पहले से ही जो दिशा निर्देश बनाए गए हैं, अगर कोई स्कूल उनका पालन नहीं करता तो उन स्कूलों का लाइसेंस रद्द किया जाना चाहिए।
बता दें कि हाल ही में गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में दूसरी क्लास में पढ़ने वाले 7 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से ही स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा का मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर गरमाया हुआ है। मासूम प्रद्युम्न की हत्या स्कूल के टॉयलेट में एक ड्राइवर ने धारदार चाकू से की थी।