CJI D.Y. Chandrachud ने ठुकराई Satyendar Jain की जमानत याचिका, हस्तक्षेप करने से किया इंकार

Satyendar Jain
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CJI D.Y. Chandrachud ने गुरूवार को दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका को एक अलग पीठ संयोजन के समक्ष सूचीबद्ध करने में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है। सत्येंद्र जैन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील मनु सिंघवी ने CJI के सामने जैन की जमानत याचिका का उल्लेख किया था। सिंघवी ने सुनवाई कर रही पीठ का नेतृत्व कर रहे न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना के छट्टी से लौटने तक मामले को स्थगित करने की मांग की है।

  • CJI ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनावाई से किया इंकार
  • जैन की तरफ से पेश हुए थे वरिष्ठ वकील मनु सिंघवी
  • न्यायमुर्ति बोपन्ना के लौटने तक मामले को स्थगित करने की मांग

क्या बोले CJI ?

CJI ने सिंघवी की याचिका पर विचार करने में दिलचस्पी न दिखाते हुए कहा कि इस मामले पर सुनवाई का फैसला वो न्यायधीश करेंगे जिनके समक्ष ये मामला सूचीबद्ध है।

बात दें कि न्यायमूर्ति त्रिवेदी और न्यायमूर्ति शर्मा की पीठ के समक्ष मामला आज सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने मामले को 14 दिसंबर के लिए स्थगित कर दिया था। सुनवाई में जस्टिस त्रिवेदी ने कहा था कि अंतरिम आदेश इतने लंबे समय तक जारी नहीं रह सकता। इन्हें इन पहलुओं को देखना होगा।

बता दें कि शीर्ष अदालत ने 26 मई को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन को मेडिकल आधार पर छह सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी थी।

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