भोपाल : भोपाल जिले में स्थित निजी विद्यालयों में फीस तथा अन्य संबंधित विषयों के विनियमन के संबंध में कलेक्टर डॉ. सुदाम खाडे की अध्यक्षता में चार सदस्यीय समिति गठित की गई है। समिति में जिला कोषालय अधिकारी तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को शामिल किया गया है, जबकि जिला शिक्षा अधिकारी समिति के सदस्य सचिव होंगे ।
जिला कलेटर डॉ. सुदाम खाडे ने बताया कि समिति निजी विद्यालय के किसी छात्र के माता-पिता, अभिभावक या छात्र के द्वारा की गई फीस संबंधी शिकायत की जांच करेगी। साथ ही राज्य शासन द्वारा इस संबंध में जारी अधिनियम के तहत किन्ही उपबंधों के उल्लंघन में स्व-प्रेरणा से संज्ञान ले सकेगी तथा इसकी जांच कर सकेगी। समिति को किसी सिविल न्यायालय की भांति शक्तियां होंगी।
समिति किसी गवाह को समन कराने तथा प्राप्त शिकायत पर इसका परीक्षण करने, संबंधित दस्तावेज की जांच करने, शपथ पत्र पर साक्ष्य ग्रहण करने और गवाहों के परीक्षण की शक्ति होगी। समिति संबंधित विद्यालय के प्रबंधन जिसके विरूद्ध जांच की जा रही है, को सुनवाई का अवसर देगी । समिति दोषी पाये जाने पर स्कूल प्रबंधन के विरूद्ध नियमानुसार दंड भी अधिरोपित कर सकेगी ।
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