सरकार ने आज राज्यसभा को बताया कि तबलीगी जमात के गत मार्च में निजामुद्दीन स्थित मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में सामाजिक दूरी का पालन न किये जाने और बड़ी संख्या में लोगों को लंबी अवधि तक वहां रखे जाने के कारण कई व्यक्तियों में कोरोना वायरस का संक्रमण फैला।
गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने शिव सेना के अनिल देसाई के सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस मामले में 233 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है लेकिन जमात के मुखिया मौलाना मोहम्मद साद के खिलाफ जांच चल रही है और उसे अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है।
उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस से मिली सूचना के अनुसार कोविड 19 के फैलने के सिलसिले में विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा दिशा निर्देश आदि जारी किये जाने के बावजूद किसी भी सामाजिक दूरी का पालन किये बिना अथवा मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था किए बिना एक बड़ी भीड़ लंबी अवधि के लिए एक बंद परिसर में एकत्रित हुई। इसके कारण कई व्यक्तियों में कोरोना संक्रमण फैल गया।
रेड्डी ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने 29 मार्च को निजामुद्दीन मुख्यालय से तबलीगी जमात के 2361 व्यक्तियों को बाहर निकाला था। दिल्ली पुलिस ने इस संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 304/ 308/ 336/188/ 269/270/ 271/ 120 ख, विदेशी विषयक अधिनियम 1946 की धारा 14 ख, महामारी अधिनियम 1897 की धारा 3 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51/ 58 के तहत तबलीगी सभा से संबंधित एक मामला दर्ज किया है।