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कोरोना वायरस: रेलवे ने 21 मार्च से 21 जून तक भाड़ा वापसी के नियमों में ढील दी

इसमें कहा गया है कि जो यात्री 139 के द्वारा यात्रा रद्द कर भाड़ा वापस पाना चाहते हैं, वे यात्रा की तारीख से 30 दिन पहले काउंटर से भाड़ा वापस ले सकते हैं।

नयी दिल्ली : देश में कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर रेलवे ने उन यात्रियों का भाड़ा लौटाने के नियमों में शनिवार को ढील दी जिन्होंने 21 मार्च से 21 जून के बीच यात्रा करने के लिए टिकट बुक करायी थी। एक आदेश में कहा गया है कि यदि रेलवे द्वारा 21 मार्च से 21 जून के बीच रेलगाड़ी रद्द की जाती है तो यात्रा की तारीख से तीन महीने के अंदर टिकट काउंटर पर टिकट दिखाकर भाड़ा वापस लिया जा सकता है। वर्तमान में यह समय सीमा तीन दिन या 72 घंटे की है।
ट्रेन रद्द न होने और यात्री द्वारा यात्रा रद्द किए जाने की स्थिति में यात्रा की तारीख से तीन महीने के भीतर टिकट जमा रसीद (टीडीआर) जमा की जा सकती है। आदेश में कहा गया कि टीडीआर सौंपने के 60 दिन के भीतर भाड़ा वापस पाने के लिए मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी को टीडीआर सौंपा जा सकता है। ट्रेन की यात्रियों की सूची द्वारा पुष्टि होने पर भाड़ा वापस मिल सकता है। इसमें कहा गया है कि जो यात्री 139 के द्वारा यात्रा रद्द कर भाड़ा वापस पाना चाहते हैं, वे यात्रा की तारीख से 30 दिन पहले काउंटर से भाड़ा वापस ले सकते हैं।

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