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न्यायालय ने बैरकपुर सीट से भाजपा प्रत्याशी को 28 तक गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया

पश्चिम बंगाल क्यों जाना चाहते हैं तो रंजीत कुमार ने कहा था कि वह बैरकपुर संसदीय सीट से प्रत्याशी हैं और मतगणना के दौरान वहां मौजूद रहना चाहते हैं। 

उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में बैरकपुर संसदीय सीट से भाजपा के प्रत्याशी अर्जुन सिंह को उनके खिलाफ राज्य पुलिस द्वारा दर्ज आपराधिक मामलों में 28 मई तक गिरफ्तार नहीं करने का बुधवार को आदेश दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ 28 मई तक कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जायेगी। साथ ही उन्हें शीर्ष अदालत से प्राप्त संरक्षण खत्म होने के बाद जमानत के लिये उचित अदालत जाने की भी स्वतंत्रता प्रदान की।

 न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधान सभा में चार बार विधायक रह चुके अर्जुन सिंह को गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करते हुये लोकसभा चुनाव के दौरान राज्य में बड़े पैमाने पर हुयी हिंसक घटनाओं का भी जिक्र किया। न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा और न्यायमूर्ति एम आर शाह की अवकाश पीठ ने भाजपा नेता को संरक्षण प्रदान करते समय इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि राज्य में 25 अप्रैल से वकीलों की हड़ताल ने न्यायिक कामकाज ठप कर रहा है।

 पीठ ने कहा, ‘‘याचिकाकर्ता (अर्जुन सिंह) के खिलाफ आज से 28 मई के दौरान उनके खिलाफ दर्ज सभी मामलों में कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जायेगी।’’ अर्जुन सिंह लोकसभा चुनाव लड़ने के लिये सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो गये थे। इस मामले में आदेश लिखाने के बाद न्यायमूर्ति मिश्रा ने टिप्पणी की, ‘‘आगजनी और हिंसा करने वाले लोग किसी एक पार्टी के नहीं होते हैं। वे हिंसा करने के लिये ही सत्तारूढ़ दल में शामिल होते हैं।’’

 सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार ने इस मामले में राज्य सरकार पर राजनीतिक विद्वेष का आरोप लगाया और कहा कि सिंह के खिलाफ ये 21 मामले चार अप्रैल से 20 मई के दरम्यान दर्ज किये गये हैं। उन्होंने कहा कि पांच मामलों में उन्हें जमानत मिल गयी है लेकिन उनके भाजपा में शामिल होने के बाद और मामले दर्ज कर लिये गये हैं।

 पश्चिम बंगाल सरकार के वकील ने कहा कि सिंह के खिलाफ आगजनी और दंगा करने के आरोप में मामले दर्ज किये गये हैं। पीठ ने राज्य सरकार के वकील से कहा कि याचिकाकर्ता (सिंह) गिरफ्तारी से संरक्षण दिया जा रहा है ताकि वह कल होने वाली मतगणना में उपस्थित रह सके क्योंकि वह लोकसभा चुनाव में एक उम्मीदवार है। पीठ ने सवेरे सिंह से जानना चाहा था कि वह पश्चिम बंगाल क्यों जाना चाहते हैं तो रंजीत कुमार ने कहा था कि वह बैरकपुर संसदीय सीट से प्रत्याशी हैं और मतगणना के दौरान वहां मौजूद रहना चाहते हैं। कुमार ने कहा, ‘‘यदि मैं बगैर संरक्षण के जाऊंगा तो मुझे गिरफ्तार कर लिया जायेगा। कल मतगणना के समय मुझे वहां उपस्थित रहना है।

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