BREAKING NEWS

PM ने अधीनम महंतों से की मुलाकात , लिया आशीर्वाद , अधीनम ने Modi को सौंपा सेंगोल◾ नए संसद भवन के उद्घाटन की पूर्व संध्या पर अधीनम ने पीएम मोदी को 'सेंगोल' सौंपा ,1947 में पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू को दिया◾पटियाला हाउस कोर्ट ने अमृतपाल सिंह और अमरीक सिंह की NIA हिरासत 10 दिनों के लिए बढ़ाई◾Manipur Violence: मणिपुर सरकार ने इंटरनेट पर रोक 31 मई तक बढ़ाई◾राजस्थान: CM अशोक गहलोत का ऐलान, तूफान-बारिश से मरे लोगों के परिजनों को मिलेंगे 5-5 लाख ◾राजनाथ सिंह तीन दिवसीय नाइजीरिया की यात्रा के लिए होंगे रवाना◾Delhi Crime: दिल्ली में नीरज बवाना गैंग को हथियार सप्लाई करने वाला गिरफ्तार◾KCR ने किया पीएम मोदी से आग्रह, कहा- दिल्ली सेवा मामलों पर अध्यादेश वापस लें◾गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को चार दिन की पुलिस हिरासत में भेजा ◾9 साल की उपलब्धियों को लेकर 2024 में हैट्रिक लगाने के लिए मिशन लोकसभा में जुटी भाजपा◾‘पहले की तरह मदद अब नहीं मिल रही’, CM नीतीश ने केंद्र पर लगाए आरोप ◾NIA ने मध्यप्रदेश में ISIS इशारे पर आतंक की साजिश रचने वाले तीन लोगो को गिफ्तार किया ◾SC के विकल ने राष्ट्रपति की जाति पर टिप्पणी करने पर CM केजरीवाल और खड़गे के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत◾PM मोदी के 9 वर्षों पुरे होने पर बोले अरुण सिंह, कहा- इन सालों में देश की तस्वीर ही बदल गई ◾पीएम मोदी ने कार्यकाल के नौ साल पूर्ण होने पर जनता का आभार व्यक्त किया◾आसाराम को बड़ा झटका, राजस्थान HC ने मनोज बाजपेयी की फिल्म पर रोक लगाने से किया इनकार ◾पीएम मोदी की अध्यक्षता में निति आयोग की बैठक, आठ राज्यो के मुख्यमंत्रियो ने बनाई दूरी ◾रविशंकर प्रसाद बोले- नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्रियों का नहीं आना दुर्भाग्यपूर्ण और गैर जिम्मेदाराना◾TMC महासचिव अभिषेक बनर्जी के काफिले पर हमला करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस कर रही पूछताछ◾15 साल की लड़की को अपने भाई से गर्भपात के खिलाफ सुनवाई करेगा केरल HC ◾

मलयालम चैनल 'मीडियावन' के प्रसारण पर रोक के खिलाफ याचिका पर 11 मार्च को सुनवाई करेगा SC

देश की शीर्ष अदालत, उच्चतम न्यायालय कथित मलयालम समाचार चैनल ‘मीडियावन’ की उस याचिका पर 11 मार्च को सुनवाई करने के लिए सोमवार को राजी हो गया, जिसमें सुरक्षा कारणों से उसका प्रसारण बंद करने का फैसला बरकरार रखने के केरल उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती दी गयी है। 

प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने समाचार चैनल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे की दलीलों पर गौर किया कि याचिका पर तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है। वरिष्ठ वकील ने कहा, ‘‘यह बहुत गंभीर है। हम 11 वर्षों से काम कर रहे हैं और हमारे 350 कर्मचारी तथा लाखों दर्शक हैं। हमें गृह मंत्रालय की कुछ गोपनीय फाइलों के कारण बंद कर दिया गया। उच्च न्यायालय की एकल पीठ और खंडपीठ दोनों ने इसे (सरकार की कार्रवाई) को न्यायोचित ठहराया है।’’ 

उन्होंने कहा कि यह बहुत गंभीर है और इस मुद्दे से सूचना का अधिकार और प्रेस की आजादी जुड़ी है। इस पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘एक उचित पीठ के समक्ष शुक्रवार को सूचीबद्ध कीजिए।’’ इससे पहले, केरल उच्च न्यायालय ने मलयालम समाचार चैनल के प्रसारण पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखा था और केंद्र सरकार के 31 जनवरी के फैसले को चुनौती देने वाली ‘माध्यमम ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड’ की याचिका को खारिज कर दिया था। मीडियावन का संचालन ‘माध्यमम ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड’ कंपनी करती है।