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ड्रग की लत का पता लगाने के लिए चालक दल के सदस्यों, वायु यातायात नियंत्रकों की होगी जांच : DGCA

देश का विमानन नियामक डीजीसीए द्वारा जारी नियमों के मुताबिक विमान के चालक दल के सदस्यों और वायु यातायात नियंत्रकों की, उनके नियोक्ता अगले साल 31 जनवरी से गांजा और कोकीन जैसे नशीले पदार्थों की लत का पता लगाने के लिए जांच करेंगे।

देश का विमानन नियामक डीजीसीए द्वारा जारी नियमों के मुताबिक विमान के चालक दल के सदस्यों और वायु यातायात नियंत्रकों की, उनके नियोक्ता अगले साल 31 जनवरी से गांजा और कोकीन जैसे नशीले पदार्थों की लत का पता लगाने के लिए जांच करेंगे।
बता दें कि सोमवार को जारी किए गए नियमों के मुताबिक, ‘‘दुनिया भर में नशीले पदार्थों के इस्तेमाल का प्रसार, उनकी सामान्य उपलब्धता और नशे की लत के शिकार लोगों की बढ़ती संख्या विमानन सुरक्षा के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है।’’ नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा जारी नियमों के अनुसार, विमान कंपनियां और दिशा सूचक सेवा प्रदाताओं को हर साल उनके द्वारा नियुक्त विमान के चालक दल के सदस्यों और विमान यातायात नियंत्रकों के कम से कम 10 प्रतिशत कर्मियों की, औचक तरीके से, नशीले पदार्थों की लत का पता लगाने के लिए जांच करनी होगी।
नियमों में उल्लेख किया गया है कि वाणिज्यिक विमान संचालकों, रखरखाव और मरम्मत का काम करने वाली इकाइयों, उड़ान प्रशिक्षण संगठनों और हवाई दिशासूचक सेवा प्रदाताओं को किसी भी व्यक्ति को नियुक्त करने या प्रशिक्षु पायलट को भर्ती करने से पहले उसकी नशीले पदार्थों की लत के संबंध में जांच करनी होगी।
वहीं, दूसरी तरफ, इन इकाइयों को उन सभी विमानन कर्मियों की भी जांच करनी होगी जिन्होंने संबंधित देश में उड़ान संचालन के दौरान किसी विदेशी नियामक से जांच कराने से इनकार कर दिया। ऐसे सभी विमानन कर्मचारियों की एम्फटेमिन, गांजा, कोकीन, अफीम, बार्बिचुरेट्स और बेंजोडायजेपाइन जैसे नशीले पदार्थों की लत का पता लगाने के लिए जांच की जाएगी।
अगर कोई विमानन कर्मी जांच में ‘पॉजिटिव’ पाया जाता है तो डीजीसीए को 24 घंटे के भीतर सूचित करना होगा। यदि कोई कर्मी काम के दौरान दूसरी बार जांच में ‘पॉजिटिव’ पाया जाता है तो उसका लाइसेंस तीन साल के लिए निलंबित कर दिया जाएगा और अगर कोई कर्मी तीसरी बार ‘पॉजिटव’ पाया जाता है तो लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।

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