पंजाब सरकार ने वहां के वासियों के लिए एक फरमान जारी किया है। इस फरमान के मुताबिक, अगर आप पंजाब में हैं और अपने घर में कोई जानवर पालना चाहते हैं तो आपको इसके लिए सरकार को टैक्स देना होगा। जी हां, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार ने कुछ ऐसा ही नोटिफिकेशन जारी किया है।
इस फरमान के अनुसार, यह टेक्स हर साल 250 से 500 रूपये तक प्रति जानवर देना होगा। इतना ही नहीं अगर आप यह टैक्स समय पर नहीं भर पाए तो आपको 10 गुना ज्यादा पेनल्टी लगेगी। नोटिफिकेशन के अनुसार सभी पालतू जानवरों को रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य होगा और उनसे संबंधित यूएलबी व लाइसेंस जारी किए जाएंगे। साथ ही जानवरों के मालिक को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से एक टैग भी जारी कराना होगा, जिसपर जानवर का रजिस्ट्रेशन नंबर और मालिक का नाम लिखा होगा।
किन-किन परिस्थितियों में होगा लाइसेंस कैंसिल?
– जानवरों को दो बार से अधिक बार यदि रोड पर घूमते पाए जाने की स्थिति में उनका रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल कर दिया जाएगा।
– जानवरों पर किसी भी प्रकार की हिंसा करते हुए पाए जाने पर मालिक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। ऐसे में मालिक जानवर पालने का हक खो देगा। उसे डिसक्वालिफाई कर दिया जाएगा।
खास बात ये कि लाइसेंस दोबारा जारी करने से पहले उस व्यक्ति के आचार व्यवहार की निगरानी की जाएगी और ठीक पाए जाने पर ही उसे दोबारा जानवर पालने का अधिकार प्रदान किया जाएगा।
आपको बता दें कि सरकार ने पंजाब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट के तहत यह नोटिफिकेशन जारी किया है।
गौरतलब है कि पंजाब इस समय वित्तीय संकट से जूझ रहा है और शायद सरकार की मंशा अब इस तरह के टैक्स लगाकर घाटे को पूरा करने की है।