Delhi Liquor Scam: संजय सिंह को बड़ा झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

संजय सिंह
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दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित धन शोधन मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता संजय सिंह की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने राज्यसभा सांसद सिंह की जमानत याचिका खारिज की।

इससे पहले बृहस्पतिवार को कोर्ट ने अपनी कार्यवाही स्थगित कर दी थी और कहा था कि वह संजय सिंह की जमानत याचिका पर 22 दिसंबर को फैसला सुनाएगी। AAP सांसद की जमानत अर्जी पर बहस के दौरान उनके वकील ने कहा था कि संजय सिंह को रिश्वत देने के बारे में आरोपी से सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा और अन्य गवाहों के बयानों में विरोधाभास हैं।

ED ने क्या कहा था?

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने संजय सिंह के आवेदन का विरोध करते हुए कहा था कि जांच अभी चल रही है और अगर उन्हें जमानत पर रिहा किया गया तो वह जांच में बाधा डाल सकते हैं, सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। आपको बता दें, धनशोधन रोकथाम एजेंसी ने सिंह को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था।

संजय सिंह पर क्या आरोप लगा?

ED ने आरोप लगाया है कि संजय सिंह ने अब वापस ली जा चुकी आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को आर्थिक लाभ हुआ। सिंह ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है।

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