नागर विमानन मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ने के बीच उन एयरलाइन को उड़ान के दौरान भोजन उपलब्ध कराने की अनुमति नहीं होगी जिनकी यात्रा अवधि दो घंटे से कम है। मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा कि यह प्रतिबंध बृहस्पतिवार से प्रभावी होगा।
पिछले साल कोरोना वायरस लॉकडाउन के बाद जब 25 मई से घरेलू उड़ान सेवाएं शुरु की गई थी तब मंत्रालय ने कुछ शर्तों के तहत विमानों के भीतर भोजन उपलब्ध कराने की एयरलाइनों को अनुमति दी थी। पूर्व के आदेश में सुधार करते हुए, मंत्रालय के नये निर्देशों में कहा गया, “घरेलू क्षेत्रों में विमानों का परिचालन कर रही एयरलाइन कंपनियां उड़ान के दौरान भोजन उपलब्ध करा सकती हैं जहां विमान का सफर दो घंटे या उससे अधिक हो।”
मंत्रालय ने कहा कि ‘‘कोविड-19 और उसके विभिन्न प्रकारों के बढ़ते खतरे” पर विचार करते हुए उसने घरेलू उड़ानों में सफर के दौरान भोजन उपलब्ध कराए जाने की सुविधा की समीक्षा करने का फैसला किया है। बता दें कि भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के अब तक के सर्वाधिक 1,68,912 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,35,27,717 हो गई है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सोमवार की सुबह आठ बजे के अद्यतन आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। देश में संक्रमित लोगों के स्वस्थ होने की दर 90 प्रतिशत से भी कम रह गई है। आंकड़ों में बताया गया है कि देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या 12 लाख से अधिक हो गई है तथा 904 और लोगों की मौत होने के बाद संक्रमण से अब तक मारे गए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 1,70,179 हो गई है।