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देश में बढ़ रहा है डिजिटल अपराध, गृह मंत्रालय ने राज्यों को साइबर फोरेंसिक लैब दिलाने में की मदद

देश भर में बढ़ते साइबर अपराध के मामलों के साथ, 18 राज्यों को अत्याधुनिक साइबर फोरेंसिक-सह-प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं मिल गई हैं।

देश भर में बढ़ते साइबर अपराध के मामलों के साथ, 18 राज्यों को अत्याधुनिक साइबर फोरेंसिक-सह-प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं मिल गई हैं। गृह मंत्रालय की मदद से स्थापित इन प्रयोगशालाओं ने बाल पोर्नोग्राफी सहित हजारों साइबर अपराध के मामलों को सुलझाने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की मदद करेगी।
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के अनुसार, साल 2017, 2018 और 2019 में दर्ज साइबर अपराध के मामले क्रमश: 21,796, 27,248 और 44,546 थे। इसमें इसी अवधि के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66एफ के तहत दर्ज साइबर आतंकवाद के 46 मामले शामिल हैं। साल 2019 में, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध रोकथाम योजना के तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 93.12 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान किया। इन साइबर फोरेंसिक-सह-प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए और जूनियर की भर्ती के लिए है।
हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में स्थापित ये प्रयोगशालाएं पूरी तरह से काम कर रही हैं। हालांकि, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और दिल्ली में ये राज्य साइबर लैब अंतिम चरण में हैं और जल्द ही काम करना शुरू कर देंगे।
कानून प्रवर्तन कर्मियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए क्षमता निर्माण के अलावा, केंद्र ने अत्याधुनिक राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला (एनसीएफएल) की भी स्थापना की है। यह दिल्ली में साइबर प्रिवेंशन अवेयरनेस डिटेक्शन में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) का हिस्सा है। यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के जांच अधिकारियों को प्रारंभिक चरण की साइबर फोरेंसिक सहायता प्रदान करती है।
मंत्रालय ने देश में सभी प्रकार के साइबर अपराधों से निपटने के लिए समन्वित और व्यापक तरीके से ‘भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी)’ की स्थापना की है, जिसमें राज्यों की जांच एजेंसियां साइबर अपराधियों पर नजर रखने में आवश्यक मदद ले सकती हैं। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के बारे में बात करते हुए, अधिकारी ने कहा कि यह जांच और अभियोजन के बेहतर संचालन के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के कर्मियों, अभियोजकों और न्यायिक अधिकारियों के लिए तैयार किया गया है।
इसके अलावा, साइबर अपराध जांच, फोरेंसिक और अभियोजन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रमाणीकरण के साथ-साथ ऑनलाइन पाठ्यक्रम के माध्यम से पुलिस अधिकारियों और न्यायिक अधिकारियों की क्षमता निर्माण के लिए आई4सी के तहत बड़े पैमाने पर खुले ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्लेटफॉर्म, अर्थात ‘साइट्रेन’ पोर्टल विकसित किया गया है। अधिकारी ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 6000 से अधिक पुलिस अधिकारी पंजीकृत हैं और 1500 से अधिक प्रमाण पत्र पोर्टल के माध्यम से जारी किए गए हैं।
इससे पहले, मंत्रालय महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों पर विशेष ध्यान देने के साथ, वित्तीय धोखाधड़ी सहित सभी प्रकार के साइबर अपराधों से संबंधित घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए जनता को सक्षम करने के लिए राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोटिर्ंग पोर्टल के साथ आया था। ऑनलाइन साइबर शिकायतों को दर्ज करने में सहायता प्राप्त करने के लिए एक टोल-फ्री नंबर 155260 चालू किया गया है।
वित्तीय धोखाधड़ी की तत्काल रिपोटिर्ंग और धोखेबाजों द्वारा धन की हेराफेरी को रोकने के लिए एक नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोटिर्ंग और प्रबंधन प्रणाली मॉड्यूल भी शुरू किया गया है। इन सुविधाओं का उपयोग करते हुए, 28,000 से अधिक पुलिस और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के कर्मियों और लगभग 1,000 न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

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