Disproportionate assets case: SC ने डीके शिवकुमार के खिलाफ CBI की याचिका 10 नवंबर तक खारिज की

Disproportionate assets case: SC ने डीके शिवकुमार के खिलाफ CBI की याचिका 10 नवंबर तक खारिज की
Published on
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्यवाही पर रोक लगाने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के खिलाफ सीबीआई की अपील पर सुनवाई 10 नवंबर के लिए स्थगित कर दी। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और पीएस नरसिम्हा की पीठ ने मामले को स्थगित कर दिया।

आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच पर रोक

अदालत ने इस स्तर पर सीबीआई की याचिका पर कोई अंतरिम आदेश पारित करने से भी इनकार कर दिया। सीबीआई ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के 12 जून के आदेश के खिलाफ अपील दायर की है और आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच पर रोक लगाने की मांग की है। सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने पीठ से रोक हटाने का आग्रह किया। सीबीआई शिवकुमार के खिलाफ कथित तौर पर आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने के मामले की जांच कर रही है। इससे पहले इनकम टैक्स उनके खिलाफ सर्च कर चुका है।
देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel 'PUNJAB KESARI' को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOK, INSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो कर सकते हैं।

Related Stories

No stories found.
logo
Punjab Kesari
www.punjabkesari.com