श्योपुर : परिवहन विभाग में बाबूओं की मनमानी ओर फार्मों के उलटफेर के चलते आम आदमी को लायसेंस बनवा पाना आसान नहीं है, ओर मजबूरी वश वह विभाग के चक्कर लगाने के बजाय दलालों से अपना लायसेंस बनवाने को अग्रसर होता है क्योंकि उसे वहीं ज्यादा आसान लगता है।
विभाग में पूर्व में, पहले लर्निग लायसेंसफिर छ माह के अन्दर परमानेन्ट लासेंस बनवाने का नियम था लेकिन दोनों ही बार पूरी अलग अलग फार्मों के जरियें प्रक्रिया पूरी करना पड़ती थी अब शासन ने इसकों सरल बनाते हुए आवेदक को यदि लर्निंग या परमानेंट लाइसेंस बनवाना हो, रिन्युवल कराना हो, गुम या चोरी हो जाने पर नया लाइसेंस बनवाना है तो यह सारे काम अब आसानी से हो जाएंगे।
इनके लिए आपको अलग-अलग फार्म भरकर परिवहन कार्यालय में जमा कराने की जरूरत नहीं है। एक ही फार्म या आवेदन भरने पर यह सारे काम हो जाएंगे। परिवहन विभाग ने 13 जून से यह नई व्यवस्था लागू कर दी है। इससे वाहन चालकों की परेशानी दूर होगी।
हालांकि श्योपुर जिला परिवहन अधिकारी अशोक कैबरे का कहना है कि बदलाव होना था यह बात सही है लेकिन अब तक हमारे पास कोई निर्देश या साफ्टवेयर में बदलाव नहीं हुआ है जेसे ही शासन के निर्देश ओर साफ्टवेयर मे बदलाव हो जाएगा हम शासन की मंशानुसार उसे प्रारम्भ कर देंगे।
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