राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आपराधिक मामलों में साक्ष्य की ऑडियो एवं वीडियो रिकॉर्डिंग की अनुमति और अदालतों के लिए फरार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने एवं उनकी अनुपस्थिति में उन्हें दंड देने वाले कर्नाटक एवं झारखंड के दो कानूनों को अपनी मंजूरी दे दी है।अधिकारियो द्वारा यह जानकारी दी गई।
आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता (कर्नाटक संशोधन) विधेयक, 2021 के तहत आरोपियों और उसके वकीलों की उपस्थिति में ऑडियो और वीडियो के माध्यम से साक्ष्य दर्ज करने की अनुमति होगी।आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता (झारखंड संशोधन) विधेयक, 2020 अदालतों को फरार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने और उनकी अनुपस्थिति में उन्हें दंड देने की अनुमति देता है।गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि इन दोनों विधेयकों को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है।