प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शनिवार को यहां की एक अदालत में प्रतिबंधित संगठन ‘पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ और उसके तीन सदस्यों के खिलाफ गैर-कानूनी गतिविधियों से जुड़े धन शोधन के मामले में आरोप पत्र दाखिल किया।
आरोपपत्र पर 21 नवंबर को विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक की अदालत के समक्ष सुनवाई की संभावना है।आरोपपत्र में पीएफआई के अलावा परवेज अहमद, मोहम्मद इलियास और अब्दुल मुकीत को भी आरोपी के तौर पर नामजद किया गया है।उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर आतंकी गतिविधियों में संलिप्ता को लेकर 5 वर्ष के लिए बैन कर दिया था।