पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने नोटिस जारी कर निर्देश जोर बाग इलाके में स्थित घर खाली करने का निर्देश दिया है। इस आवास को ईडी ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में कुर्क किया था।
ईडी ने चिदंबरम से 10 दिनों के भीतर आवास खाली करने के लिए कहा है। पीएमएलए (मनी लान्ड्रिंग निवारण अधिनियम) कानून के तहत कार्ति को आवास खाली करने का नोटिस जारी किया गया था। वहीं कार्ति चिदंबरम ने जोर बाग स्थित अपना आवास खाली करने के ईडी के नोटिस को अपीलीय प्राधिकरण, पीएमएलए में चुनौती दी।
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जोर बाग की उनकी अचल संपत्ति ईडी द्वारा अक्टूबर 18 में संलग्न की गई और मार्च 1919 में सहायक प्राधिकरण द्वारा पुष्टि की गई। प्रवर्तन निदेशालय ने कल शाम एक नोटिस के माध्यम से कार्ति चिदंबरम को जोर बाग की अपनी संपत्ति को खाली करने का निर्देश दिया, जो पहले मामले में संलग्न थी।
गौरतलब है कि 305 करोड़ रुपये की लिप्तता वाले इस मामले में इंद्राणी के अलावा चिंदबरम, उनके बेटे कार्ति का नाम भी सामने आया है। यह मामला वर्ष 2007 में आईएनएक्स मीडिया को मिले धन के लिये विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से अनुमति मिलने से संबंधित है।