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ईडी ने सील किया हेराल्ड हाउस, सोनिया गांधी के घर और कांग्रेस हेडक्वार्टर के आस-पास बढ़ाई गई सुरक्षा

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने नेशनल हेराल्ड के कार्यालय में यंग इंडिया कंपनी के परिसर को ‘अस्थायी रूप से सील’ कर दिया है, निदेशालय को भी इसकी अनुमति के बिना ऐसा करने का निर्देश दिया गया है।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने नेशनल हेराल्ड के कार्यालय में यंग इंडिया कंपनी के परिसर को ‘अस्थायी रूप से सील’ कर दिया है, निदेशालय को भी इसकी अनुमति के बिना ऐसा करने का निर्देश दिया गया है। कार्यालय नहीं खोलना चाहिए। इस बीच, दिल्ली में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास 10 जनपथ के बाहर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात की गई है, जबकि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय के बाहर दिल्ली पुलिस के बैरिकेड्स देखे गए हैं।
50 घंटे से अधिक समय तक हुई पूछताछ 
ईडी ने इससे एक दिन पहले यानी 1 अगस्त को जांच के सिलसिले में कांग्रेस के स्वामित्व वाले अखबार के मुख्यालय और 11 अन्य जगहों पर छापेमारी की थी। उन्होंने कहा कि इस मामले में विभिन्न व्यक्तियों से हाल में पूछताछ के बाद ईडी को मिले ताजा सबूतों को देखते हुए यह कार्रवाई की गई है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ के एक हफ्ते बाद छापेमारी की गई। जबकि सोनिया से पिछले महीने तीन चरणों में 11 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की गई थी, जून में, उनके बेटे और पूर्व कांग्रेस प्रमुख राहुल से ईडी ने पांच दिनों तक 50 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी।
नेशनल हेराल्ड एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड द्वारा प्रकाशित किया जाता है और इसकी मूल कंपनी ‘यंग इंडियन’ है। नेशनल हेराल्ड का कार्यालय मध्य दिल्ली में आईटीओ में बहादुर शाह जफर मार्ग पर ‘हेराल्ड हाउस’ में स्थित है और यह कार्यालय ‘एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड’ के नाम से पंजीकृत है। हालांकि जांच एजेंसी के दस्ते ने यहां पहले भी छापेमारी की थी, लेकिन कांग्रेस ने अपने नेताओं के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को “राजनीतिक प्रतिशोध” करार दिया था और कहा था कि इस मामले में कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई है। 
क्या है पूरा मामला? 
दरअसल, यह मामला साल 2012 में बीजेपी के सुब्रमण्यम स्वामी की एक निजी आपराधिक शिकायत से जुड़ा है। उन्होंने गांधी परिवार और अन्य पर धोखाधड़ी करने और धन के गबन की साजिश का आरोप लगाया था। इसमें यंग इंडियन ने 90.25 करोड़ रुपये की वसूली का अधिकार पाने के लिए केवल 50 लाख रुपये का भुगतान किया था। फरवरी 2021 में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्वामी की याचिका पर गांधी परिवार को उनकी प्रतिक्रिया के लिए नोटिस जारी किया था।
ईडी के मुताबिक, करीब 800 करोड़ रुपये की संपत्ति एजेएल के पास है और एजेंसी गांधी परिवार से जानना चाहती है कि यंग इंडियन जैसी गैर-लाभकारी कंपनी अपनी जमीन और भवन संपत्तियों को पट्टे पर देने की व्यावसायिक गतिविधियां कैसे कर रही थी। कांग्रेस ने कहा है कि आयकर विभाग ने एजेएल की संपत्तियों की कीमत करीब 350 करोड़ रुपये आंकी है। 

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