पश्चिम बंगाल स्टाफ भर्ती घोटाले में ED ने जब्त की 163 करोड़ की संपत्ति

पश्चिम बंगाल स्टाफ भर्ती घोटाले में ED ने जब्त की 163 करोड़ की संपत्ति
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ED Action: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोलकाता में पश्चिम बंगाल स्टाफ भर्ती घोटाले के सिलसिले में प्रसन्ना कुमार रॉय, उनकी पत्नी काजल सोनी रॉय और उनकी कंपनी श्री दुर्गा डीलकॉम प्राइवेट लिमिटेड की 163.20 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की हैं।

पश्चिम बंगाल स्टाफ भर्ती घोटाला

एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, "प्रवर्तन निदेशालय (ED), कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय ने पश्चिम बंगाल राज्य में डब्ल्यूबीसीएसएससी के अधिकारियों द्वारा ग्रुप 'सी' और 'डी' स्टाफ भर्ती घोटाले में 163.20 करोड़ रुपये के होटल/रिसॉर्ट और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है, जो मुख्य बिचौलिए प्रसन्ना कुमार रॉय, उनकी पत्नी काजल सोनी रॉय और प्रसन्ना कुमार रॉय द्वारा नियंत्रित और संचालित कंपनी श्री दुर्गा डीलकॉम प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर हैं।"

ED ने जब्त की 163 करोड़ की संपत्ति

ED के अनुसार, कुर्क की गई संपत्तियों में पांच होटल/रिसॉर्ट शामिल हैं, जिनमें श्यामपुर, हावड़ा स्थित चलंकिता रिसॉर्ट, सुंदरबन स्थित रॉयल बंगाल रिसॉर्ट, दीघा स्थित होटल मिली (रूबीना), जलपाईगुड़ी स्थित होटल मूर्ति, अलीपुरद्वार स्थित बांस विलेज रिसॉर्ट शामिल हैं; और श्री दुर्गा डीलकॉम प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर 120 भूमि पार्सल, प्रसन्ना कुमार रॉय के नाम पर 64 भूमि पार्सल और 12 फ्लैट/कार्यालय/दुकानें और काजल सोनी रॉय के नाम पर 34 भूमि पार्सल और 17 फ्लैट/कार्यालय/दुकानें शामिल हैं

CBI द्वारा दर्ज दो FIR पर जांच शुरू

ईडी ने ग्रुप 'सी' और 'डी' कर्मचारियों की कथित अवैध नियुक्ति के मामले में भारतीय दंड संहिता, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत सीबीआई द्वारा दर्ज दो FIR पर जांच शुरू की, जिसमें अयोग्य, गैर-सूचीबद्ध और निम्न रैंक वाले उम्मीदवारों को नियुक्ति की पेशकश की गई और परिणामस्वरूप योग्य और वास्तविक उम्मीदवारों को वंचित किया गया। "आरोपों में निष्पक्षता बनाए रखे बिना, विभिन्न व्यक्तियों द्वारा आपराधिक साजिश में और संबंधित नियमों का उल्लंघन करके नियुक्ति शामिल है।

(Input From ANI)

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