प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को बताया कि उन्होंने चिदंबरम को 3,500 करोड़ रुपये के एयरसेल-मैक्सिस मामले में दोबारा पूछताछ के लिए 12 जून को तलब किया है। चिदंबरम से मंगलवार को ईडी अधिकारियों ने पांच घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की और धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत उनके बयान दर्ज किए गए। यह पूछताछ पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम के खिलाफ 2017 में दर्ज एयरसेल-मैक्सिस मामले में ईडी की जांच का हिस्सा थी।
इससे पहले अदालत ने कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी पर 10 जुलाई तक रोक लगा दी थी। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) इस बात की जांच कर रही है कि कैसे कार्ति चिदंबरम ने वर्ष 2006 में अपने पिता पी. चिदंबरम के वित्त मंत्री रहते हुए एयरसेल-मैक्सिस सौदे में कथित रूप से एफआईपीबी से मंजूरी दिलाई।
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