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EC ने चुनाव के लिए जारी की गाइडलाइन, जानें कोरोना काल में किस तरह बदलेंगे नियम

मतदान केंद्र में आने वाले लोगों को सैनिटाइजर और साबुन उपलब्ध कराए जाएंगे और सोशल डिस्टेंशिंग के नियमों का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य होगा।

कोरोना काल में होने वाले आम चुनाव और उपचुनावों के चुनाव आयोग ने शुक्रवार को गाइडलाइन जारी कर दी हैं।आयोग की इन गाइडलाइन के मुताबिक उम्मीदवार ऑनलाइन नामांकन दाखिल किए जाएंगे। इसके साथ ही चुनाव संबंधी सभी कामकाज कोरोना महामारी से बचाव के उपायों का पालन सख्ती से करना अनिवार्य होगा। 
आयोग की गाइडलाइन मुताबिक, चुनाव के लिए इस्तेमाल होने वाले सभी परिसर में आने वाले व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग होगी। सैनिटाइजर और साबुन उपलब्ध कराए जाएंगे और सोशल डिस्टेंशिंग के नियमों का कड़ाई से पालन करना सभी के लिए अनिवार्य होगा। 
वहीं दिव्यांगों, 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों, जरूरी सेवाओं में जुटे कर्मचारियों और कोरोना संक्रमितों के अलावा संभावित लोगों को पोस्टल बैलेट से मतदान की सुविधा दी जाएगी। कोरोना के खतरे को ध्यान में रखते हुए वोटर रजिस्टर असाइन करने के लिए सभी मतदाताओं को ग्लव्स दिए जाएंगे।
मतदान से एक दिन पहले सभी बूथों को सैनिटाइज किया जाएगा। सभी मतदान केंद्रों के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनर की व्यवस्था होगी। मतदान केंद्र में तैनात सभी कर्मचारियों के जरिए सभी मतदाताओं की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। यदि किसी मतदाता के शरीर का तापमान स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से तय मापदंड से अधिक हुआ तो दोबारा उसका तापमान मापा जाएगा। 
वहीं प्रत्याशी सहित सिर्फ 5 लोग ही डोर टू डोर जनसंपर्क कर सकेंगे। जनसभाओं के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी उपयुक्त मैदान का चयन करेंगे। जहां एंट्री और एग्जिट के उचित व्यवस्था होगी। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को जारी गाइडलाइंस में कहा है कि कोरोना से बचाव के लिए गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी होते हैं। 
आयोग ने बीते 17 जुलाई को सभी राजनीतिक दलों से चुनावों के संचालन को लेकर 31 जुलाई तक सुझाव मांगे थे। उनके अनुरोध पर आयोग ने 11 अगस्त तक तारीख बढ़ा दी थी। राजनीतिक दलों की ओर से इलेक्शन कैंपेनिंग और जनसभाओं को लेकर आए सुझावों पर विचार करने के बाद गाइडलाइंस जारी हुई। 
चुनाव आयोग ने कोविड 19 मैनेजमेंट के लिए राज्य, जिला और विधानसभा स्तर पर नोडल हेल्थ अफसर की तैनाती के निर्देश दिए हैं। ईवीएम के इस्तेमाल से पहले मतदाताओं को सैनिटाइजर दिया जाएगा। सभी मतदान कर्मियों को दस्ताने दिए जाएंगे। मतदान अधिकारियों की ट्रेनिंग ऑनलाइन होगी। ज्यादा संख्या में कर्मचारी रिजर्व रखे जाएंगे। एक मतदान केंद्र पर सिर्फ एक हजार वोटर्स ही वोट देंगे। 
पहले यह संख्या 1500 थी। मतदान से पहले पूरे पोलिंग स्टेशन को सैनिटाइज किया जाएगा। जो मास्क नहीं पहनकर आएंगे उन्हें मास्क उपलब्ध कराया जाएगा। पोलिंग अफसर को कोविड 19 की किट भी मिलेगी, जिसमें मास्क, सैनिटाइजर, फेस शील्ड और ग्लव्स भी रहेगा। 

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