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चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, अब 65 की उम्र से ऊपर के लोग और कोरोना संक्रमति पोस्टल बैलेट से डाल सकेंगे वोट

चुनाव आयोग की सिफारिश पर चुनाव संचालन से जुड़े नियमों में संशोधन भी किया गया है। विधि और न्याय मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि निर्वाचन आयोग के परामर्श के बाद निर्वाचन संचालन नियम 1961 में संशोधन करते हुए नए नियमों का संक्षिप्त नाम निर्वाचनों का संशोधन नियम 2020 करार दिया गया है

देशभर में जारी कोरोना वायरस संक्रमण के प्रकोप के मद्देनजर चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। महामारी को देखते हुए चुनाव आयोग ने 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों और कोरोना संक्रमित या फिर होम क्वारंटाइन में रहने वाले लोगों  को पोस्टल बैलेट द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अनुमति दे दी है। आगामी बिहार विधानसभा के चुनाव और मध्य प्रदेश तथा गुजरात में होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर यह घोषणा काफी अहम है।
इसके लिए चुनाव आयोग की सिफारिश पर चुनाव संचालन से जुड़े नियमों में संशोधन भी किया गया है। विधि और न्याय मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि निर्वाचन आयोग के परामर्श के बाद निर्वाचन संचालन नियम 1961 में संशोधन करते हुए नए नियमों का संक्षिप्त नाम निर्वाचनों का संशोधन नियम 2020 करार दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत अब 65 साल या इससे अधिक उम्र के लोग पोस्टल बैलट का इस्तेमाल कर सकेंगे। 
वहीं, कोरोना संक्रमित और कोरोना का संदेह होने पर होम क्वारंटाइन में रहने वाले उन्हीं लोगों को यह सुविधा मिलेगी, जिनका सरकारी अस्पताल या कोविज 19 अस्पताल में इलाज चल रहा होगा। होम क्वारंटाइन वाले तभी पोस्टल बैलट से वोट डाल सकेंगे, जब वह सक्षम अधिकारी से प्रमाणित रिपोर्ट पेश करेंगे।
कोरोना काल में ही आगामी नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं। वहीं इस बीच मध्य प्रदेश की खाली 24 विधानसभा सीटों और गुजरात की आठ विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होना है। ऐसे में चुनाव आयोग से मतदाताओं को मिली यह सुविधा काफी अहम है। दरअसल, बुजुर्ग लोगों पर कोरोना वायरस का खतरा ज्यादा होता है। ऐसे में चुनाव आयोग ने बुजुर्ग मतदाताओं को पोस्टल बैलट से मतदान की सुविधा दी है।

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