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चारा घोटाला: चाईबासा मामले में लालू यादव दोषी करार

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बहुचर्चित चारा घोटाला के तीसरे केस चाईबास मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर फैसला सुनाया गया है। रांची की सीबीआई विशेष अदालत ने लालू के साथ 12 अन्य लोगो को दोषी करार दिया है। करीब 950 करोड़ के चारा घोटाले से जुड़े तीसरे मामले में आज रांची में सीबीआई की अदालत अपना फैसला सुनाया। आपको बता दें लालू यादव इस महाघोटाले से जुड़े देवघर कोषागार मामले में रांची की बिरसा मुंडा जेल में साढ़े तीन साल की सजा काट रहे हैं।

मामला 1990 के दशक में चाइबासा ट्रेजरी से कथित तौर पर 35.62 करोड़ रुपये फर्जी तरीके से निकालने से जुड़ा है। चाईबासा कोषागार से 33 करोड़, 67 लाख 534 रुपये की अवैध निकासी को लेकर FIR दर्ज है। निकासी 1992 से 93 के बीच हुई थी। राजनीतिक नेता, पशुपालन अधिकारी व आइएएस अधिकारियों की मिलीभगत से 67 जाली आवंटन पत्रों पर 33 करोड़ 67 लाख 534 रुपये की निकासी कर ली गई। जबकि मूल आवंटन 7.10 लाख रुपये ही था।

चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित मामले में 12 दिसंबर, 2001 को 76 आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की गई थी। ट्रायल के दौरान 14 आरोपियों की मौत हो चुकी है, वहीं तीन आरोपी सरकारी गवाह बन गए। दो आरोपियों ने दोष स्वीकार कर लिया। वहीं एक आरोपी फूल सिंह अभी तक फरार है। मामले में कुल 56 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे हैं। इसमें लालू प्रसाद यादव बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्र सहित छह राजनीतिक नेता, तीन आइएएस अधिकारी, छह पशुपालन पदाधिकारी, कोषागार पदाधिकारी सिलास तिर्की और 40 आपूर्तिकर्ता शामिल हैं।

चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की अपील पर दो फरवरी को हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। लालू की ओर से याचिका पर जल्द सुनवाई का आग्रह करने पर हाई कोर्ट ने यह तिथि निर्धारित की है। अधिवक्ता प्रभात कुमार ने जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में लालू प्रसाद की याचिका पर 25 जनवरी को सुनवाई करने का आग्रह किया। उनकी ओर से कहा गया कि इस शुक्रवार को 26 जनवरी होने के कारण कोर्ट में अवकाश रहेगा। इस पर कोर्ट ने लालू प्रसाद की याचिका पर सुनवाई के लिए दो फरवरी की तिथि निर्धारित की।

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