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CDS की नियुक्ति के लिए रक्षा मंत्रालय ने संबंधित नियमों में किया बदलाव, अधिसूचना जारी

पिछले कई महीनों से खाली पड़ प्रमुख रक्षा अध्यक्ष यानी (सीडीएस) के पद को भरने की दिशा में महतवपूर्ण कदम उठाते हुए सरकार ने इस पद पर नियुक्ति से संबंधित नियमों में बदलाव किया है

पिछले कई महीनों से खाली पड़ प्रमुख रक्षा अध्यक्ष यानी (सीडीएस) के पद को भरने की दिशा में महतवपूर्ण कदम उठाते हुए सरकार ने इस पद पर नियुक्ति से संबंधित नियमों में बदलाव किया है जिसके तहत तीनों सेनाओं में 62 वर्ष से कम आयु के लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल स्तर के सेवारत या सेवानिवृत अधिकारी को सीडीएस नियुक्त किया जा सकता है।
अधिकारी की उम्र 62 वर्ष से कम होनी चाहिए
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रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को सेना, वायु सेना और नौसेना अधिनियमों में संशोधन से संबंधित एक अधिसूचना जारी कर कहा कि अब सरकार जनहित में जरूरत पड़ने पर तीनों सेनाओं के सेवारत लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल या सेवानिवृत लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल स्तर के अधिकारी को प्रमुख रक्षा अध्यक्ष के पद पर नियुक्त कर सकती है। लेकिन इसमें आयु संबंधी शर्त भी जोड़ गयी है जिसके अनुसार नियुक्ति के समय अधिकारी की उम, 62 वर्ष से कम होनी चाहिए। इस पद पर नियुक्त किये जाने वाले अधिकारी अधिकतम 65 वर्ष की उम, तक अपने पद पर बने रहे सकते हैं। उल्लेखनीय है कि देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की पिछले वर्ष एक हेलिकॉप्टर दुर्घटना में मौत के बाद से यह पद खाली पड़ है।

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