भदोही के पूर्व विधायक विजय मिश्रा को 15 साल की सजा, दुष्कर्म मामले में कोर्ट का फैसला

भदोही के पूर्व विधायक विजय मिश्रा को 15 साल की सजा, दुष्कर्म मामले में कोर्ट का फैसला
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उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के पूर्व विधायक विजय मिश्रा को एक सिंगर के साथ कई बार दुष्कर्म के मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट ने 15 साल की सजा सुनाई है। न्यायमूर्ति सुबोध सिंह की कोर्ट ने दोषी विजय मिश्रा पर 1,10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। विजय मिश्रा, भदोही की ज्ञानपुर सीट से सपा के टिकट पर तीन बार और निषाद पार्टी के टिकट पर एक बार विधायक रह चुका है।

अभियोजन पक्ष ने बताया कि एक संगीत कार्यक्रम के बाद पूर्व विधायक विजय मिश्रा ने अपने बेटे विष्णु मिश्रा और एक रिश्तेदार विकास मिश्रा को सिंगर को काशी छोड़ने को कहा। लेकिन, इन लोगों ने रास्ते में एक कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पूर्व विधायक विजय मिश्रा ने उसी गायिका से वाराणसी, भदोही और प्रयागराज में कई बार दुष्कर्म किया और वीडियो कॉल करके परेशान किया। इन सब कृत्यों से तंग आकर गायिका मुंबई चली गई।

जिला शासकीय वकील दिनेश कुमार पांडेय ने बताया, विजय मिश्रा ने प्रयागराज में जिस रिश्तेदार के यहां से राजनीति का ककहरा सीखा, उसकी भी फर्म पर कब्जा कर लिया। इस मामले में विजय मिश्रा और उसके परिवार वालों के खिलाफ गोपीगंज थाना में मुकदमा दर्ज कराया गया। इस मामले में पुलिस ने विजय मिश्रा को 14 अगस्त 2020 को गिरफ्तार किया था।

विजय मिश्रा के जेल जाने पर गायिका ने 18 अक्टूबर, 2020 को विजय मिश्रा, विष्णु मिश्रा और विकास मिश्रा के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा गोपीगंज थाने में दर्ज कराया था। जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि जज सुबोध सिंह की अदालत में दोनों पक्षों की ओर से पेश सबूतों, गवाहों के बयानों के साथ बहस शुक्रवार को पूरी हुई। कोर्ट ने विष्णु और विकास को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। भदोही पुलिस अधीक्षक मीनाक्षी कात्यायन ने बताया कि सजा सुनाये जाने के बाद पूर्व विधायक विजय मिश्रा को फिर आगरा जेल वापस भेज दिया गया।

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