देश में कोरोना महामारी से जारी जंग के बीच भारत में बर्ड फ्लू की दस्तक ने माहौल और ज्यादा चिंताजनक बना दिया है। वहीं भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने लोगों और खाद्य व्यवसायों से आग्रह करते हुए कहा है कि वे बिलकुल न घबराएं और सुरक्षित खपत के लिए मुर्गी के मांस और अंडे की उचित हैंडलिंग और खाना पकाने को सुनिश्चित करें।
FSSAI ने खुदरा मांस की दुकानों पर और उपभोक्ताओं द्वारा और पोल्ट्री मांस को संभालने या संसाधित करने में सावधानी बरतने का सुझाव दिया है। इसके साथ ही FSSAI ने यह भी कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने कहा है कि पोल्ट्री मांस और अंडे इत्यादि खाने के लिए सुरक्षित हैं और कोई महामारी विज्ञान डेटा नहीं कहता की पूरी तरह से पका हुआ मांस या अंडे खाने से बर्ड फ्लू हो सकता है। केंद्र सरकार ने कहा कि 9 राज्यों केरल, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पंजाब में पोल्ट्री में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है।
कौआ, प्रवासी, जंगली पक्षियों के लिए 12 राज्यों में एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि की गई है। मंत्रालय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी ने एक बयान में कहा कि “23 जनवरी, 2021 तक, 9 राज्यों (केरल, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पंजाब) में पोल्ट्री बर्ड्स के लिए एवियन इन्फ्लुएंजा (बर्ड फ्लू) के प्रकोप की पुष्टि की गई है।”इसके साथ ही FSSAI ने बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए पोल्ट्री प्रोडक्ट्स को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
गाइडलाइन्स के मुताबिक पोल्ट्री में बर्ड फ्लू की पुष्टि वाले क्षेत्रों से लाए गए मांस और अंडे को कच्चा या आंशिक रूप से पकाया नहीं जाना चाहिए। लोगों को आधे उबले अंडे और अधपके चिकन इत्यादि को नहीं खाना चाहिए। साथ ही कच्चे मांस को खुले में नहीं रखना और कच्चे मांस के साथ सीधे संपर्क नहीं रखना चाहिए। लोगों को संक्रमित क्षेत्रों में पक्षियों के साथ सीधे संपर्क में नहीं आना चाहिए, मृत पक्षियों को छूने से बचें और कच्चे चिकन को लेते समय मास्क और ग्लव्स का उपयोग करें।
साथ ही बर्ड फ्लू संक्रमित क्षेत्रों से प्राप्त अंडे या मुर्गी के मांस को नहीं खरीदना चाहिए और संक्रमित क्षेत्रों में मुर्गी बेचने वाले खुले बाजारों में जाने से बचना चाहिए। खुदरा दुकानों को एवियन इन्फ्लूएंजा के प्रकोप वाले क्षेत्रों से किसी भी जीवित या मृत पोल्ट्री पक्षियों को नहीं लाना चाहिए और इसे खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। कच्चे मांस के संपर्क में आने वाली सभी सतहों और बर्तनों को धोकर कीटाणुरहित किया जाना चाहिए। चाकू और कटिंग बोर्ड को 2 पक्षियों को काटने और मारने के बीच साफ किया जाना चाहिए। खुदरा पोल्ट्री दुकानों से उत्पन्न सभी कचरे का उचित निपटान किया जाना चाहिए।