गुजरात के गांधीनगर सेशन कोर्ट ने आसाराम बापू को अनुयायी से रेप के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। सोमवार को कोर्ट ने आसाराम बापू को इस केस में दोषी ठहराया था। आज कोर्ट ने इस मामले में सजा का एलान किया। बता दें कि साल 2013 में दो बहनों ने आसाराम के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था।
बता दें कि कोर्ट ने आसाराम बापू को धारा 376, 377, 354 342, 357 और 506 (2) के तहत दोषी पाया था। कोर्ट ने धारा 376 (दुष्कर्म), 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध) में उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा धारा 354 (आध्यात्मिक गुरु या शिक्षक के द्वारा दुष्कर्म का अपराध) में एक साल की सजा, धारा 342 (गलत तरीके से कैद रखना) 6 माह की सजा व 357 (अवैध तरीके से कैद करने के लिए बल प्रयोग और हमला करना) एक साल और 506 (2) धमकी में एक साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आसाराम को उम्रकैद की सजा सुनाई है, इसके साथ पीड़िता को 50 हजार का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
जेल में बंद है आसाराम बापू
अक्टूबर 2013 में सूरत की रहने वाली एक महिला ने आसाराम और सात अन्य के खिलाफ बलात्कार और अवैध तरीके से कैद रखने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था। बता दें कि आसाराम बापू वर्तमान में जोधपुर जेल में है। वहीं, सूरत की अदालत में नारायण साईं के खिलाफ एक अलग मुकदमा चल रहा है। दो बहनों ने आसाराम और उनके बेटे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 1997 से 2006 के बीच आसाराम और उनके बेटे द्वारा संचालित मोटेरा आश्रम में उनके साथ दुष्कर्म किया गया था।