Aadhaar-Pan Card Link: अगर आप भी उन लोगों में शामिल है जिन्होंने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं किया है, तो बिना देरी किए जल्द से जल्द यह काम करवा लीजिए। सरकार की ओर से पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक करवाने की अंतिम तिथि 31 मार्च रखी गई है। 1 अप्रैल से पैन को आधार से लिंक करवाने के लिए 1000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर आपको इस जुर्माने से बचना है तो अगले दो-तीन दिनों के भीतर जल्दी से यह काम करवा लीजिए।
जान लीजिए जरूरी नियम
इनकम टैक्स कानून, 1961 की धारा 234H के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति 31 मार्च 2022 से पहले अपने पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक नहीं करता है तो उसे 1000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। यह नियम अप्रैल 2021 से लागू है। हालांकि पहले इसकी अंतिम तिथि 30 सितंबर 2021 थी लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार ने इसे बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया। जानकारी के लिए बता दें कि आयकर अधिनियम की धारा 139AA के तहत, पैन से आधार को लिंक करना अनिवार्य है।
ऐसे करें पैन कार्ड को आधार से लिंक
1.सबसे पहले आप इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइड https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home के लिंक पर क्लिक करें।
2. वेबसाइट पर आपको Link Aadhaar का विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक करें।
3. इसके बाद पैन नंबर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर लिखकर Link Aadhaar पर क्लिक करें।
4. यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा।
SMS के जरिए लिंक करने का तरीका
आप अपने पैन कार्ड को आधार के साथ एसएमएस के जरिए भी लिंक करवा सकते हैं। इसके लिए आपको 567678 या 56161 नंबर पर UIDPAN <स्पेस> <12 अंक आधार> <स्पेस> <10 अंक का पैन नंबर टाइप करके एसएमएस के जरिए भेजना होगा। अगर आपकी जन्म तिथि और नाम, पैन और आधार कार्ड में एकसमान रही तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे आपको अपना यह काम 31 मार्च से पहले करना है, वरना जुर्माना देना होगा।