सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक जून से विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के लिए तीसरे पक्ष के मोटर बीमा प्रीमियम में वृद्धि कर दी है। इसके साथ ही कारों एवं दोपहिया वाहनों की बीमा लागत भी बढ़ने की संभावना है। मंत्रालय द्वारा बुधवार को अधिसूचित संशोधित दरों के अनुसार, 1,000 सीसी की इंजन क्षमता वाली निजी कारों पर वर्ष 2019-20 के 2,072 रुपये की तुलना में अब 2,094 रुपये की दर से प्रीमियम लगेगा।
इलेक्ट्रिक वाहनों पर भी देना होगा प्रीमियम
इसी तरह, 1,000 सीसी और 1,500 सीसी के बीच इंजन क्षमता वाली निजी कारों पर 3,221 रुपये की तुलना में 3,416 रुपये की दरें लागू होंगी। जबकि 1,500 सीसी से अधिक क्षमता की कारों पर प्रीमियम 7,897 रुपये से घटकर 7,890 रुपये रह जाएगा। 150 सीसी से अधिक लेकिन 350 सीसी से कम क्षमता वाले दोपहिया वाहनों पर 1,366 रुपये का प्रीमियम लगेगा और 350 सीसी से अधिक क्षमता वाले वाहनों के लिए संशोधित प्रीमियम 2,804 रुपये होगा। वहीं इलेक्ट्रिक निजी कार जिनकी क्षमता 30KW तक है उन्हें अब 1,780 रुपये का प्रीमियम देना होगा। इसके अलावा 30KW से अधिक और 60KW तक की क्षमता वाले इलेक्ट्रिक प्राइवेट कार पर 2,904 रुपये थर्ड पार्टी प्रीमियम देना होगा।
इलेक्ट्रिक वाहनों पर भी देना होगा प्रीमियम
इसी तरह, 1,000 सीसी और 1,500 सीसी के बीच इंजन क्षमता वाली निजी कारों पर 3,221 रुपये की तुलना में 3,416 रुपये की दरें लागू होंगी। जबकि 1,500 सीसी से अधिक क्षमता की कारों पर प्रीमियम 7,897 रुपये से घटकर 7,890 रुपये रह जाएगा। 150 सीसी से अधिक लेकिन 350 सीसी से कम क्षमता वाले दोपहिया वाहनों पर 1,366 रुपये का प्रीमियम लगेगा और 350 सीसी से अधिक क्षमता वाले वाहनों के लिए संशोधित प्रीमियम 2,804 रुपये होगा। वहीं इलेक्ट्रिक निजी कार जिनकी क्षमता 30KW तक है उन्हें अब 1,780 रुपये का प्रीमियम देना होगा। इसके अलावा 30KW से अधिक और 60KW तक की क्षमता वाले इलेक्ट्रिक प्राइवेट कार पर 2,904 रुपये थर्ड पार्टी प्रीमियम देना होगा।

पिछले दो वर्ष से नहीं किया गया था कोई बदलाव
बता दें कि, कोविड-19 महामारी के कारण दो साल तक अपरिवर्तित रहने के बाद अब संशोधित तृतीय-पक्ष (टीपी) बीमा प्रीमियम एक जून से लागू हो जाएगा। टीपी दरों को इससे पहले इरडा ने अधिसूचित किया था। बता दें, पिछले दो साल से थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया था।
बता दें कि, कोविड-19 महामारी के कारण दो साल तक अपरिवर्तित रहने के बाद अब संशोधित तृतीय-पक्ष (टीपी) बीमा प्रीमियम एक जून से लागू हो जाएगा। टीपी दरों को इससे पहले इरडा ने अधिसूचित किया था। बता दें, पिछले दो साल से थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया था।
