आज से पैकिंग वाले सामान में GST के रेट बढ़ा दिए गए हैं जोकि आने वाले समय में आम लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता हैं, लेकिन यहां आपको ये जानना जरुरी हैं की किस सामान पर GST लगेगा और नहीं किस सामान पर नहीं। बात दें पैकिंग वाले खाद्य पदार्थों जैसे दूध, पनीर, दही, आटा, चावल आदि पर पांच प्रतिशत जीएसटी के आज से प्रभावी होने के बीच सरकार ने स्पष्ट किया है कि केवल 25 किलोग्राम तक की पैकिंग वाले खाद्यान्न पर ही जीएसटी लगेगा।
लूस माल देने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा
पैकिंग वाले खाद्यान्न के जीएसटी के दायरे में लाये जाने का हो रहे विरोध के बीच वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में इस स्पष्टीकरण से थोक विक्रेता जीएसटी से बाहर हो जाएँगे जो एक बड़ राहत होगी। वहीं लूस माल देने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस बड़ी राहत के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जीएसटी परिषद और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष विवेक जौहरी को धन्यवाद दिया है कि उन्होंने कैट द्वारा उठाये गए मुद्दों पर स्पष्टीकरण देकर मामले को सरल बना दिया।
25 किलो से ऊपर की पैकिंग पर कोई टैक्स नहीं लगेगा
कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी सी भरतिया ने बताया कि आज से अनेक वस्तुओं पर 5 प्रतिशत या उससे अधिक कर लग रहा है जिससे इन वस्तुओं के महँगे होने की पूरी संभावना है जिसका बोझ सीधे तौर पर आम आदमी पर पड़गा। आज से सभी प्रकार के सूखे एवं तरल खाद्यान्न सहित पैकेज्ड दही, लस्सी, बटर मिल्क मँहगे होंगे क्योंकि इन वस्तुओं पर अब 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा जो कि पहले नहीं था। चेकबुक जारी किये जाने पर बैंकों की ओर से लिये जाने वाले शुल्क पर अब 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगी। इसके साथ ही हॉस्पिटल में 5000 रुपये से अधिक किराये वाले कमरों पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगी। होटलों के 1000 रुपये प्रति दिन से कम किराए वाले रूम पर जीएसटी12 प्रतिशत लगेगी जो कि अब तक नहीं थी।