देश में इस साल का नया बजट पेश हुआ चुका हैं जहां हमें बहुत सारे बदलाव देखने को मिले हैं और इन सब के बीच अब सरकार ने प्रोविडेंट फंड यानी PF को लेकर एक बड़ा अपडेट जारी किया है जिनमें सब्सक्राइबर को खाता खोले अगर पांच साल पूरे नहीं हुए हैं और वह अपने अकाउंट से पैसा निकालता है, तो उसे अब टैक्स देना होगा. वहीं अगर पांच सालों तक लोग पैसे नहींं निकालते हैं तो उन्हें पूरे पैसे मिलेंगे।
30 फीसदी की जगह 20 फीसदी देना होगा टीडीएस
बजट में टीडीएस को लेकर एक अहम बदलाव और किया गया है. अगर आप अपने पीएफ खाते से 1 अप्रैल 2023 के बाद पैसा निकालेंगे तो अब आपको 30 फीसदी की जगह 20 फीसदी ही टीडीएस देना होगा. भले ही आपका खाता पैन कार्ड से लिंक्ड हो या नहीं. अगर आप 1 अप्रैल 2023 से पहले EPF से निकासी करते है, तो आपको पहले की तरह ही TDS देना होगा.
5 साल के बाद नहीं लगता टीडीएस
अगर कोई खाताधारक 5 साल के अंदर पैसे निकालता है, तो उसे टीडीएस भरना पड़ता है. वहीं, 5 साल के बाद पैसे निकालने पर कोई टीडीएस नहीं लगेगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में जानकारी दी थी कि TDS के लिए 10 हजार रुपये की लिमिट को भी हटाया गया है.