राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने अपने खिलाफ SC में केरल सरकार की याचिका पर दी प्रतिक्रिया

राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने अपने खिलाफ SC में केरल सरकार की याचिका पर दी प्रतिक्रिया
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केरल के राज्यपाल और सीएम पिनाराई विजयन के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के बीच टकराव बढ़ गया है। केरल सरकार ने विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर हस्ताक्षर नहीं करने के लिए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की है। इस कदम पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्यपाल ने कहा, 'अगर किसी के मन में भ्रम है और वे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए, भ्रम दूर हो जाएगा।

राज्यपाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख
केरल सरकार ने गुरुवार को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित आठ विधेयकों पर कथित निष्क्रियता के लिए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत उनकी सहमति के लिए राज्यपाल को प्रस्तुत किया। याचिका के अनुसार, तीन विधेयक दो साल से अधिक समय से राज्यपाल के समक्ष लंबित हैं।

याचिका में क्या कहा गया?
याचिका में कहा गया है कि राज्यपाल का आचरण, जैसा कि वर्तमान में प्रदर्शित किया गया है, राज्य के लोगों के कल्याणकारी उपायों के अधिकारों को पराजित करने के अलावा, कानून के शासन और लोकतांत्रिक सुशासन सहित हमारे संविधान के मूल सिद्धांतों और बुनियादी आधारों को पराजित करने और नष्ट करने की धमकी देता है। विधेयकों के माध्यम से लागू करने की मांग की गई।'

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