चुनाव आयोग ने गुजरात विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही आयोग ने उम्मीदवारों के लिए नियम भी जारी किए हैं। जिसके तहत उम्मीदवारों को अपने ऊपर दर्ज अपराधों की जानकारी सार्वजानिक करनी होगी। साथ ही पार्टी को भी ये बताना होगा कि उसने किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले व्यक्ति को उम्मीदवार क्यों बनाया।
विधानसभा चुनाव के किसी उम्मीदवार के खिलाफ यदि कोई आपराधिक मामला दर्ज है या रहा हो तो उसको प्रचार के दौरान ही अखबारों और टीवी पर 3 बार अपने आपराधिक रिकॉर्ड की सूचना प्रकाशित करानी होगी। इसके साथ ही उम्मीदवार को वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और एक राष्ट्रीय और एक क्षेत्रीय अखबार में भी इसकी यह जानकारी देनी होगी।
आपराधिक छवि वाला उम्मीदवार, पार्टी को देना होगा कारण
मतदाता ECI के KYC App और https://affidavit.eci.gov.in के जरिए उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड को देख सकेंगे। इतना ही नहीं अगर किसी पार्टी ने आपराधिक छवि वाले व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया है तो उसको इसका कारण देना होगा। चुनावी कार्यक्रम में शामिल सरकारी अधिकारी किसी धांधली में शामिल पाया जाता है, तो उस पर कार्रवाई होगी। इसके साथ ही चुनावी काल में ड्रग्स, शराब और कैश को जब्त करने के लिए टीमें तैनात रहेंगी।
4.61 लाख वोटर पहली देंगे वोट
गुजरात विधानसभा चुनाव में 3,24,422 नए मतदाता इस बार पहली बार मतदान करेंगे। वहीं कुल मतदाता 4.9 करोड़ हैं। इनमें से 2.53 करोड़ पुरुष, 2.37 करोड़ महिलाएं वोटर हैं। इस बार 80 साल से ऊपर के 9.87 लाख वोटर मतदान करने वाले हैं। जबकि दिव्यांग वोटरों की संख्या 4.04 लाख है। 4.61 लाख वोटर ऐसे हैं, जो पहली बार मतदान करेंगे।
50% मतदान केंद्र पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था
कुल मतदान केंद्र की संख्या 51,782 है। राज्य में स्थापित मतदान स्थलों में से कम से कम 50% मतदान केंद्र पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था होगी। मतदान के बेहतर अनुभव के लिए, 1274 मतदान केंद्रों का प्रबंधन पूरी तरह से महिला और सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा। 182 मतदान केंद्र होंगे जहां एक का लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वागत किया जाएगा।
पहली बार 33 मतदान केंद्रों की स्थापना और प्रबंधन सबसे कम उम्र के उपलब्ध मतदान कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा। विधानसभा चुनावों में महिलाओं, बुजुर्गों, पीडब्ल्यूडी की पहुंच और समावेश के लिए हिमाचल प्रदेश और गुजरात में एक विशेष पर्यवेक्षक तैनात किया जाएगा। इसके अलावा ऐसे वोटरों को घर से भी वोट डालने की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए उन्हें पहले से चुनाव आयोग को जानकारी देनी होगी।