Gyanvapi Case: मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद HC से झटका, मस्जिद सर्वे से जुड़ी सभी याचिकाएं खारिज

Gyanvapi Case: मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद HC से झटका, मस्जिद सर्वे से जुड़ी सभी याचिकाएं खारिज
Published on

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के स्वामित्व को लेकर वाराणसी की एक अदालत में लंबित मूल वाद की पोषणीयता और ज्ञानवापी परिसर का समग्र सर्वेक्षण कराने के निर्देश को चुनौती देने वाली सभी पांच याचिकाएं मंगलवार को खारिज कर दी।

HIGHLIGHTS 

  • ज्ञानवापी परिसर का समग्र सर्वेक्षण कराने के निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज
  • जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेच ने सुनाया फैसला
  • अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा दायर की गई थीं याचिकाएं

जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने सुनवाई के दौरान कहा कि वर्ष 1991 में वाराणसी की अदालत में दायर मूल वाद पोषणीय (सुनवाई योग्य) है और यह पूजा स्थल अधिनियम, 1991 से निषिद्ध नहीं है। ये याचिकाएं ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा दायर की गई थीं।

इन याचिकाओं में वाराणसी की अदालत के आठ अप्रैल 2021 को दी गई उस व्यवस्था को भी चुनौती दी गई थी, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण कराने का निर्देश दिया गया था।

देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel 'PUNJAB KESARI' को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOK, INSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो कर सकते हैं।

Related Stories

No stories found.
logo
Punjab Kesari
www.punjabkesari.com