केरल लव जिहाद मामले में मुस्लिम शख्स से निकाह करने वाली हदिया सोमवार दोपहर को सुप्रीम कोर्ट पहुंची जहां उसने अपने बयान में कहा कि उसे उसकी आजादी चाहिए। उसका पति उसकी देखभाल करने में सक्षम है। पति के साथ रखकर वह अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती है। इस मामले में मंगलवार को भी सुनवाई जारी रहेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा है कि हदिया अपनी पढ़ाई करने के लिए कॉलेज जाएगी और वो कॉलेज हदिया को हॉस्टल की सुविधा मुहैया कराएगा। अब इस मामले की अगली सुनवाई जनवरी के तीसरे हफ्ते में होगी।
इससे पहले हदिया के पति शैफी जहान की ओर से पक्ष रखते हुए कांग्रेस नेता और वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उन्हें इस बात का दुख है कि हम हदिया की बात नहीं सुन रहे हैं बल्कि मीडिया में चलाई जा रही खबरों की बात मान रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि जब हदिया खुद मौजूद है तो कोर्ट को उसकी बात सुननी चाहिए न कि एनआईए की। इस बीच एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट में 100 पन्नों की रिपोर्ट सौंप दी है।
केरल लव जेहाद मामले में सुनवाई के लिए दिल्ली रवाना होने से पहले हादिया ने कहा कि धर्म बदलने के लिए उसपर किसी ने दबाव नहीं डाला है। हदिया ने मीडिया से कहा कि मैं एक मुस्लिम हूं और अपने पति के साथ जाना चाहती हूं किसी ने मुझपर धर्मपरिवर्तन करने के लिए दबाव नहीं डाला है। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है।
इससे पहले हदिया ने कोर्ट में कहा कि वह नहीं चाहती कि कोई उसका लोकल गार्जियन बने। पिछले 11 महीने उसे गैरकानूनी ढंग से कस्टडी में रखा गया है।
हदिया के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सत्या सारणी नामक संस्था युवाओं में कट्टरपंथी विचारधारा डालकर उनका धर्म परिवर्तन करा रहा है। शफीन जहां फेसबुक के जरिए लोगों से संपर्क करता है। उनका धर्म परिवर्तित कराता है। इस मामले की जांच कर रही एनआईए ने भी कहा सत्या सारणी संस्था युवाओं को बरगलाने का काम कर रही है।
हदिया के कथित पति शफीन जहां का कोर्ट में पक्ष रखने आए वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि वह सांप्रदायिक बहस से दुखी हैं। क्या हिन्दू और मुस्लिम के बीच होने वाली शादी की जांच इस तरह कराई जाएगी। कोर्ट को हदिया की बात सुननी और समझनी चाहिए. उसकी इच्छानुसार उसे जीने का अधिकार देना चाहिए।
इससे पहले सुरक्षा के बीच हदिया और उसके पिता केएम अशोकन दिल्ली पहुंचे. सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर को हदिया के पिता को अपनी बेटी को 27 नवंबर को पेश करने के लिए कहा था। कोर्ट हदिया के पिता की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें वो अपनी बेटी की मुस्लिम युवक से शादी का विरोध करते हुए लव जिहाद बता रहे हैं।
कोर्ट ने पिछली सुनवाई के वक्त कहा था कि इस मामले की सुनवाई से पहले अदालत संबंधित महिला से उसका पक्ष जानना चाहेगी कि क्या उसने अपनी सहमति से धर्म परिवर्तन और निकाह किया था। अशोकन ने कोर्ट से कहा था कि अखिला का पति शफीन कट्टर मानसिकता का है। उसके आतंकवादी संगठन से रिश्ते हैं। उसने लव जिहाद किया है।
उधर, हदिया के पति शाफीन जहां ने कोट्टायम पुलिस को शिकायत दी कि उसकी पत्नी हदिया के परिवार वाले और आरएसएस के लोग उसे फिर से हिंदू धर्म अपनाने के लिए मजबूर कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए को इस मामले में अपना पक्ष रखने का आदेश दिया। एनआईए ने इस मामले में अदालत को बताया कि उस शफीन और जबरन धर्मांतरण के समान लिंक मिले है।