आतंकवाद निरोधक कानून (UAPA) के तहत जैश-ए-मोहम्मद सरगना मसूद अजहर, लश्कर-ए-तैयबा संस्थापक हाफिज सईद, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और जाकिर-उर-रहमान लखवी को आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। साथ ही इन सभी आतंकियों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया है।
इनमें से पठान कोट आतंकी हमले के मास्टर माइंड मसूद अजहर को पहले ही यूएन में ग्लोबल आतंकी घोषित किया जा चुका है। इस बिल के मुताबिक केंद्र सरकार किसी भी उस व्यक्ति को (जो आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त हैं या फिर किसी भी तरह से आतंक को बढ़ावा देते हैं) आतंकवादी घोषित कर सकती है।
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पहले इस बिल के मुताबिक पहले सिर्फ आतंकी संगठनों को ही आतंकी घोषित कर सकते थे। लेकिन अब आतंकियों की आर्थिक और वैचारिक मदद करने वालों और आतंकवाद के सिद्धांत का प्रचार करने वालों को आतंकवादी घोषित किया जा सकेगा। वहीं, आतंकवाद के मामले में एनआईए का इंस्पेक्टर स्तर का अधिकारी भी जांच कर सकेगा।