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एनडीए के जरिए महिलाओं की सेना में भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई

केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए महिलाओं को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) और नेशनल नेवल अकादमी में शामिल करने का फैसला कर लिया है।

केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए महिलाओं को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) और नेशनल नेवल अकादमी में शामिल करने का फैसला कर लिया है। सरकार ने अपने इस फैसले से अवगत कराते हुए बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि वह एनडीए के जरिए महिलाओं की भर्ती के मसले पर इस साल यथास्थिति का आदेश दे, क्योंकि इसके लिए बुनियादी संरचना खड़े करने की आवश्यकता होगी।
केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ऐश्वर्या भाटी ने न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ को अवगत कराया कि केंद्र ने महिलाओं को एनडीए के जरिए सशस्त्र सेनाओं में भर्ती किए जाने का कल शाम ही फैसला किया है। ऐश्वर्या भाटी ने हालांकि इस साल के एनडीए परीक्षाओं में यथास्थिति बनाये रखने का सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया।

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सुप्रीम कोर्ट ने एएसजी को एक हलफनामे के जरिये अपना बयान रिकॉर्ड पर लाने का निर्देश दिया और मामले की सुनवाई 22 सितम्बर तक के लिए स्थगित कर दी। गौरतलब है कि कुश कालरा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गत 18 अगस्त को अंतरिम आदेश जारी करते हुए एनडीए की परीक्षाएं महिलाओं के लिए खोलने का निर्देश दिया था।

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