मोदी उपनाम’ मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर सूरत की सत्र अदालत में बृहस्पतिवार को सुनवाई होगी। सूरत मेट्रोपोलिटन अदालत ने राहुल गांधी की ‘सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों है?’ टिप्पणी को लेकर उन्हें मानहानि का दोषी ठहराने के बाद 23 मार्च को दो साल की जेल की सजा सुनाई थी। राहुल को 24 मार्च को लोकसभा सदस्यता से अयोग्य करार दिया गया था। उन्होंने तीन अप्रैल को सत्र अदालत में अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ अपील दायर की थी।
अदालत ने तीन अप्रैल को दी थी राहुल गांधी को जमानत
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर पी मोगेरा की अदालत ने तीन अप्रैल को राहुल गांधी को जमानत दे दी थी और दोषसिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध करने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई 13 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी थी। अदालत ने पूर्णेश मोदी के साथ ही गुजरात सरकार को भी नोटिस जारी किया था।
राहुल गांधी की याचिका का अदालत में विरोध
इसी मामले में बुधवार को हुई सुनवाई में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक पूर्णेश मोदी ने आपराधिक मानहानि मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने के लिए राहुल गांधी की याचिका का अदालत में विरोध किया और कहा कि कांग्रेस नेता ‘बार-बार अपराध’ करते हैं और उन्हें अपमानजनक बयान देने की आदत है।
‘अहंकार और अदालत पर दबाव बनाने के लिए एक अपरिपक्व कार्य’
मामले में शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी ने कहा कि मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने के लिए राहुल गांधी जिस तरीके से पेश हुए, वह उनके ‘अहंकार और अदालत पर दबाव बनाने के लिए एक अपरिपक्व कार्य’ के रूप में दर्शाता है। पूर्णेश मोदी अदालत के बाहर कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन का जिक्र कर रहे थे।
अदालत में हलफनामा दायर
विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी की उस याचिका के जवाब में मंगलवार को यहां एक अदालत में अपना हलफनामा दायर किया जिसमें कांग्रेस नेता ने ‘मोदी उपनाम’ संबंधी टिप्पणी को लेकर मानहानि मामले में अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध किया है। उन्होंने राहुल गांधी पर अपने सहयोगियों और कांग्रेस नेताओं के जरिए अदालत के खिलाफ ‘अनुचित और अपमानजनक टिप्पणी’ करने का भी आरोप लगाया।
हलफनामे में आपराधिक मानहानि के 11 मामले
पूर्णेश मोदी ने कहा कि आरोपी ‘बार-बार अपराध’ करते है और अपने मानहानिकारक बयानों को लेकर अन्य जगहों पर भी आरोपों का सामना कर रहे हैं तथा उच्च न्यायालय ने उन्हें एक मामले में माफी मांगने के बाद चेतावनी दी थी। भाजपा नेता ने अपने हलफनामे में आपराधिक मानहानि के 11 मामलों का हवाला दिया जिनका सामना राहुल गांधी कर रहे हैं या कर चुके हैं।