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सेंट्रल विस्टा परियोजना पर रोक लगाने वाली याचिका पर 17 मई तक टली सुनवाई

याचिका में कोविड-19 महामारी के दौरान केंद्र सरकार को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू पुनर्विकास परियोजना की निर्माण गतिविधियां रोकने का निर्देश देने का आग्रह किया गया।

दिल्ली हाई कोर्ट ने कोरोना वायरस के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए सेंट्रल विस्टा परियोजना पर रोक लगाने संबंधी याचिका पर सुनवाई 17 मई तक के लिए टाल दी है। याचिका में कोविड-19 महामारी के दौरान केंद्र सरकार को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू पुनर्विकास परियोजना की निर्माण गतिविधियां रोकने का निर्देश देने का आग्रह किया गया।
मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ के समक्ष केंद्र  ने इस जनहित याचिका का विरोध किया। पीठ ने संक्षिप्त सुनवाई के बाद कहा कि पहले वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन करना चाहती है कि उसने परियोजना को अनुमति देते हुए क्या फैसला दिया था। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने मामले को स्थगित कर दिया और सुनवाई की अगली तारीख 17 मई तय की।

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आवास एवं केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की तरफ से उपस्थित हुए केंद्र सरकार के वकील अनुराग अहलुवालिया तथा अतिरिक्त सोलीसीटर जनरल चेतन शर्मा ने पीठ से कहा कि सुनवाई की अगली तारीख तक जवाब दाखिल किया जा सकता है। 
अनुवादक के तौर पर काम करने वाली अन्या मल्होत्रा और इतिहासवेत्ता तथा डॉक्यूमेंटरी फिल्म निर्माता सोहैल हाशमी ने याचिका दायर कर दावा किया कि महामारी के दौरान अगर परियोजना पर काम चलता रहा तो इसके ‘सुपर स्प्रेडर’ (वायरस फैलाने वाला) बनने की संभावना है।

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