चंडीगढ़ : पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर पंजाब सरकार से अपना पक्ष रखने को कहा है जिसमें पारदर्शिता के लिए सरकारी नौकरियों के साक्षात्कार के रिकॉर्ड को ऑडियो या वीडियो माध्यम में सुरक्षित रखने की मांग की गयी है।
न्यायमूर्ति अजय कुमार मिथल एवं न्यायमूर्ति अमित रावल की खंडपीठ ने पंजाब सरकार और पंजाब लोक सेवा आयोग, पटियाला को नोटिस जारी कर 19 जनवरी, 2018 से पहले जवाब देने को कहा है। मोगा के रोड़ गांव के रहने वाले संदीप कुमार ने अपनी जनहित याचिका में कहा है कि पीपीएससी का रिकॉर्ड बहुत निराशाजनक है। उन्होंने रवि सिद्धू की अध्यक्षता में हुए भर्ती स्कैंडल का भी उल्लेख किया। इसको लेकर सिद्धू को भ्रष्टाचार को आरोपों में दोषी ठहराया गया था।