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गृह मंत्रालय ने राज्यों से कहा- विदेश से लौटे भारतीयों को होटलों से बकाया पैसा दिलाया जाए

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से सुनिश्चित करने को कहा कि संस्थागत पृथक-वास की अवधि 14 दिन से कम होकर सात दिन होने के बाद होटल में ठहरने के लिए अग्रिम भुगतान करने वाले विदेश से लौटे प्रवासियों को उनका पैसा वापस मिले।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से सुनिश्चित करने को कहा कि संस्थागत पृथक-वास की अवधि 14 दिन से कम होकर सात दिन होने के बाद होटल में ठहरने के लिए अग्रिम भुगतान करने वाले विदेश से लौटे प्रवासियों को उनका पैसा वापस मिले।
सभी राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासनों को लिखे पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी नये दिशानिर्देशों में वंदे भारत मिशन के तहत विदेश से लौटने वाले भारतीयों के लिए पृथक-वास के बंदोबस्त में बदलाव किया गया है।
इन दिशानिर्देशों के अनुसार संस्थागत पृथक-वास के प्रोटोकॉल को बदल दिया गया है और अब सात दिन के संस्थागत पृथक-वास के बाद चिकित्सा जांच होगी और सात दिन का पृथक-वास घर में होगा।

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भल्ला ने कहा कि गृह मंत्रालय के संज्ञान में लाया गया है कि विदेश से लौटे जो भारतीय होटलों में पृथक-वास में ठहरे थे उनसे पहले ही 14 दिन का पैसा ले लिया गया था। पत्र के अनुसार, ‘‘चूंकि अब वे सात दिन बाद घर में पृथक-वास में रहने के लिए जा सकते हैं, इसलिए उनके द्वारा अदा किया गया बाकी सात दिन का पैसा उन्हें लौटाया जाना चाहिए जिसे कुछ होटल लौटाने से इनकार कर रहे हैं।’’
उन्होंने कहा, ‘‘आपसे अनुरोध किया जाता है कि संस्थागत पृथक-वास के लिए इस्तेमाल और चिह्नित होटलों को जरूरी निर्देश दिये जाएं कि विदेश से लौटे जो प्रवासी होटलों में पृथक-वास में थे और जिन्होंने 14 दिन का अग्रिम भुगतान किया था, उन्हें बिना देरी के बकाया धन वापस किया जाएगा।’’

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