कोरोना वायरस (कोविड-19) के मद्देनजर 3 मई तक बढ़ाए गए लॉकडाउन को लेकर केंद्र ने बुधवार को गाइडलाइन्स जारी की हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई गाइडलाइन्स के मुताबिक देश में 3 मई तक हर तरह के यातायात पर पाबंदियां रहेंगी। हालांकि कृषि से जुड़े कामों के लिए छूट दी जा सकती है।
गाइडलाइन्स के अनुसार लोगों की अंतर-राज्यीय, अंतर-जिला आवाजाही, मेट्रो, बस सेवाएं, शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग सेंटर, घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, ट्रेन सेवाओं पर तीन मई तक रोक जारी रहेगी। वहीं स्पेयर पार्ट्स की दुकानें भी खुली रहेंगी।
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गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक सिनेमा हॉल, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, खेल परिसर, स्विमिंग पूल के साथ सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक समारोह, धार्मिक स्थल, प्रार्थना स्थल 3 मई तक जनता के लिए बंद रहेंगे। इसके अलावा किसी भी अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
20 अप्रैल से जिन गतिविधियों को मंजूरी दी जाएगी उनमें कृषि, बागवानी, खेती, कृषि उत्पादों की खरीद, ‘मंडियां’ शामिल होंगी। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य है। गाइडलाइन्स के अनुसार आवश्यक सामानों और दवाईयों का उत्पादन जारी रहेगा। इसके अलावा कुछ शर्तों के साथ ट्रकों को आवाजाही की इजाजत दी गई है।
ग्रामीण इलाकों में औद्योगिक गतिविधियां जारी रहेंगी। केबल टीवी, डीटीएच, टेलिफोन समेत आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। बिजली मैकेनिक, कॉरपेंटर को इजाजत दी गई है। 20 अप्रैल से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में लगे इलेक्ट्रिशियंस, आईटी संबंधी मरम्मत का काम करने वाले लोगों , प्लंबर, मोटर मैकेनिक, बढ़ई को काम करने की अनुमति दी जाएगी।