गृह मंत्रालय ने शनिवार को राज्य आपाद राहत कोष के नियम बदले जिसके तहत प्रवासी कामगरों के खाने और रहने के लिए पैसा मुहैया कराया जाएगा। गृह मंत्रालय द्वारा राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को एसडीआरएफआर आवंटन के तहत ये निर्देश दिए गए हैं।
गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि मंत्रालय के अनुसार लॉकडाउन के दौरान राज्य आपदा राहत कोष से प्रवासी कामगारों को चिकित्सकीय सहायता और कपड़े मुहैया कराए जाएंगे। वहीं इससे पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण (एनएचएआई) चेयरमैन और टोल ऑपरेटरों को निर्देश दिया कि वे राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रवासी मजदूरों को भोजन, पानी और दूसरी जरूरी मदद मुहैया कराएं।
वुहान से भारत लौटे कश्मीरी छात्र ने की PM मोदी से बात, साझा किया अनुभव
यह आदेश इन खबरों के मद्देनजर दिया गया है कि देश में 21 दिनों के पाबंदियों के चलते प्रवासी मजदूरों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, वे देश के विभिन्न हिस्सों में फंस गए हैं और राजमार्गों के रास्ते सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पैदल तय करने को मजबूर हैं।