भारत ने गुरुवार को कहा कि कुलभूषण जाधव मामले में अंतरराष्ट्रीय कोर्ट (आईसीजे) का फैसला भारत के रुख की पूरी तरह पुष्टि करता है और आईसीजे के फैसले को लागू करना पाकिस्तान का कर्तव्य है। भारत के लिहाज से एक बड़ी जीत में आईसीजे ने बुधवार को कहा कि पाकिस्तान को जाधव को दिये गए मृत्युदंड पर फिर से विचार करना चाहिए और उससे जाधव को राजनयिक मदद उपलब्ध कराने को भी कहा।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि आईसीजे का फैसला मामले में भारत के रुख की पूरी तरह से पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि यह पाकिस्तान का कर्तव्य है कि वह आईसीजे के फैसले को लागू करे। कुमार ने कहा कि आईसीजे का फैसला अंतिम, बाध्यकारी है और अब इस पर कोई अपील नहीं हो सकती।
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आईसीजे में जीत पर इस्लामाबाद के दावे को लेकर उन्होंने कहा कि अपने लोगों से झूठ बोलने को लेकर पाकिस्तान की अपनी मजबूरियां हैं। भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव (49) को पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में एक मुकदमे के बाद मौत की सजा सुनाई थी। उन पर “जासूसी और आतंकवाद” का आरोप लगाया गया।
सैन्य अदालत के फैसले के खिलाफ भारत ने मई 2017 में आईसीजे में अपील की थी। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने सजा के अमल पर रोक लगा दी थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए विदेश मंत्री एस. जयशंकर 25-26 जुलाई तक ब्राजील का दौरा करेंगे। इस यात्रा के दौरान ब्रिक्स विदेश मंत्री से अन्य मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है, नवंबर 2019 में ब्रासीलिया (ब्राजील) में होने वाले 11 वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयार चल रही है।