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बैंक डूबे या बंद हो, 90 दिन में ग्राहकों को मिल जाएगी 5 लाख तक की बीमा की रकम : सरकार

अगर कोई बैंक डूब जाता है या फिर आरबीआई की ओर से लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है तो ग्राहकों को डरने की जरूरत नहीं है। बैंक के ग्राहकों को डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) के तहत 90 दिन के भीतर 5 लाख रुपए तक की बीमा रकम मिल जाएगी।

अगर कोई बैंक डूब जाता है या फिर आरबीआई की ओर से लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है तो ग्राहकों को डरने की जरूरत नहीं है। बैंक के ग्राहकों को डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) के तहत 90 दिन के भीतर 5 लाख रुपए तक की बीमा रकम मिल जाएगी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल बुधवार को डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की हुई बैठक में बैंक खाता धारकों के लिए यह बड़ा फैसला लिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संवाददाताओं को यह जानकारी देते हुए कहा कि इस विधेयक को मॉनसून सत्र में ही संसद में पेश किया जायेगा।
उन्होंने कहा कि डिपॉजिट इंश्योरेंश क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन का गठन इसलिए किया गया था कि बैंक डिपॉजिटर्स को अगर किसी समय आरबीआई मोरेटोरियम लगाती है तो उस समय उनका पैसा बैंकों से निकालने पर जो रोक लगती थी उससे उनको दिक्कत आती थी।
उन्होंने कहा कि इस संशोधन विधेयक 2021 के तहत, सभी जमाओं का 98.3 प्रतिशत कवर किया जाएगा और जमा मूल्य के संदर्भ में, 50.9 प्रतिशत डिपॉजिट को कवर किया जाएगा। वैश्विक जमा मूल्य सभी जमा खातों का केवल 80 प्रतिशत है। इसमें जमा मूल्य का केवल 20-30 प्रतिशत शामिल होता है।
पिछले वर्ष वित्तमंत्री ने इसकी सीमा एक लाख से बढ़कर पांच लाख कर दी थी। आज की कैबिनेट में निर्णय लिया गया है कि 90 दिन के अंदर ही जमाकर्ताओं को पांच लाख रुपये तक का भुगतान कर दिया जाएगा और इसको लेकर कानून में संशोधन किया जा रहा है।
वित्त मंत्री ने कहा कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर और मल्टीलेटरल एजेंसी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेक्योरिटी कमीशन और इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इश्योरेंश सुपरवाइजर्स के बीच एक करार पर हस्ताक्षर किया गया है।

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